Updated February 5th, 2021 at 15:39 IST
सोनू सूद को संपत्ति मामले में मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- ‘मेरी छवि खराब करने की फिराक में थे कुछ लोग’
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के खिलाफ मुंबई में अपनी संपत्ति से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।
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बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के खिलाफ मुंबई में अपनी संपत्ति से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निर्देश दिया कि एक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जिसके बाद सोनू ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। सोनू ने अब इस राहत के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक बयान साझा किया है।
सोनू सूद का बयान
सोनू ने ट्विटर पर अपना बयान शेयर किया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 'ताजी हवा की सांस' और 'सुधारात्मक उपाय करने के लिए समय देने' पर अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ‘उनकी संपत्ति हमेशा से कानूनी थी और अब न्यायपालिका में उनका विश्वास सही साबित हो गया है’।
यह साझा करते हुए कि ‘उनका प्रयास हमेशा से ईमानदार तरीके से कारोबार करने का था’, दबंग स्टार ने कहा, ‘मुझे कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथों परेशान होना पड़ा, जो बेईमान थे और मेरी छवि खराब करने की फिराक में थे।’
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की अगुवाई में सोनू सूद को विशेष अवकाश याचिका और मामले में मुकदमा वापस लेने की और कानून के अनुसार आवेदन के प्रसंस्करण की अनुमति दी।
याचिकाकर्ता को वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने कहा, "मायलॉर्ड, याचिकाकर्ता एक अभिनेता है और उन्हें अपने आवास पर अवैध निर्माण पर बीएमसी से नोटिस मिला है।"
CJI ने तब कहा कि ‘उनके भाई ने उन्हें उनकी पटकथा अच्छी तरह से लिखे जाने के बारे में बताया है।’ CJI ने कहा, ‘यह अच्छा है कि आप अपने क्लाइंट को SC से याचिका वापस लेने की सलाह दे रहे हैं।’
पीठ ने आदेश दिया कि जब तक अधिकारी कानून के अनुसार आवेदन पर निर्णय नहीं लेते तब तक सोनू सूद के खिलाफ कोई जबरदस्ती करने की क्रिया नहीं की जाएगी।
सोनू सूद की संपत्ति का मामला
BMC ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को कानूनी नोटिस भेजा था और पिछले महीने उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जुहू में अपनी 6 मंजिला संपत्ति को बिना अनुमति के होटल में बदल दिया है। सूद ने तब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।
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Published February 5th, 2021 at 15:30 IST
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