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Updated May 9th, 2024 at 16:58 IST

गोवा विधानसभा के अध्यक्ष ने विधायकों कामत, लोबो के खिलाफ कांग्रेस की अयोग्यता याचिका खारिज की

याचिका खारिज करने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत आदेश आज, बाद में जारी किया जायेगा।

Goa Assembly
Goa Assembly | Image:ANI
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गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तवाडकर ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विधायकों दिगंबर कामत और माइकल लोबो को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने का अनुरोध किया गया था। कामत और लोबो 2022 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।

तवाडकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पाटकर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कामत और लोबो के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका खारिज कर दी गई है।

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उन्होंने कहा कि याचिका खारिज करने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत आदेश आज, बाद में जारी किया जायेगा।

पाटकर ने जुलाई, 2022 में कामत और लोबो के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर विपक्षी पार्टी को विभाजित करने की साजिश रचने और स्वेच्छा से इसकी सदस्यता छोड़ने का आरोप लगाया गया था।

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याचिका दायर होने के वक्त दोनों विधायक कांग्रेस में थे। कामत और लोबो छह अन्य विधायकों के साथ सितंबर, 2022 में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गये थे।

इसे भी पढ़ें : 'मुसलमान लिव-इन-रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकते...',

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Published May 9th, 2024 at 16:58 IST

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