अपडेटेड 20 May 2024 at 13:36 IST

फैसले की घड़ी: गाजीपुर में वोटिंग से पहले मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी होगी रद्द?

गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। हालांकि अब तो नाम वापस लेने की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है।

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अफजाल अंसारी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी | Image: PTI/ANI

माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में सबसे पहले अफजाल अंसारी की तरफ से बची हुई दलीलें पेश की जाएगी इसके बाद यूपी सरकार और भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के परिवार का पक्ष रखा जाएगा। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में होगी। इस मामले में अदालत आज अपना फैसला भी सुना सकती है।

अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अफजाल अंसारी का चुनावी भविष्य टिका हुआ है। अगर आज अफजाल को राहत नहीं मिलती है तो उसकी सजा रद्द नहीं होगी, इसके बाद वो गाजीपुर लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी खो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार होने के बावजूद जनता से अपनी बेटी नुसरत अंसारी को वोट देने की अपील कर सकते हैं।

बेटी भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में

आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। हालांकि अब तो चुनाव में नाम वापस लेने की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। इस वजह से अब अफजाल अंसारी अपना नाम भी वापस नहीं ले सकते हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में एक जून को वोटिंग होनी है। बेटी नुसरत को इसी डर से अफजाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गाजीपुर सीट से पर्चा भरवाया है कि अगर उसकी सजा बरकरार रही तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा।

29 अप्रैल को हुई थी 4 साल की सजा

इसके पहले पिछले सप्ताह 13 मई को अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस दौरान अफजाल ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ चल रहा बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उसपर गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी वो उससे बरी हो चुका था। इस हिसाब से उसे गैंग्स्टर एक्ट से भी बरी कर दिया जाना चाहिए। वहीं गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने अफजाल को पिछले सा  ऐसे में गैंगस्टर मामले में भी उन्हें बरी कर दिया जाना चाहिए. गौरतलब है कि गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए उन्हें 4 साल की सजा दी थी।

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Published By : Ravindra Singh

पब्लिश्ड 20 May 2024 at 13:26 IST