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Updated May 9th, 2024 at 16:31 IST

CM केजरीवाल की जमानत पर फंसेगा पेंच? ED ने SC में डाला हलफनामा- 'चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं'

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर ED ने कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Dalchand Kumar
ED filed affidavit against Kejriwal in Supreme Court
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। | Image:PTI/ANI
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का केंद्रीय एजेंसी ED जमकर विरोध कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में हलफनामा भी दायर कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ईडी ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। भले वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार क्यों ना हो। ईडी का कहना है कि इससे एक मिसाल कायम होगी, जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा।

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ED ने 5 साल के चुनावों का ब्योरा दिया

एजेंसी का कहना है कि राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। अपने 44 पेज के हलफनामे में ईडी ने एक चार्ट के जरिए 5 साल के चुनावों का ब्योरा दिया। इसमें ईडी ने बताया कि अब तक जेल से चुनाव लड़ने वाले किसी भी नेता को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 5 साल में देशभर में 123 चुनाव हुए। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो ना तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और ना ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा। क्योंकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है। फिलहाल ईडी की दलीलें केजरीवाल की परेशानी बढ़ा सकती हैं।

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केजरीवाल की जमानत पर कल आ सकता है फैसला

सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर 10 मई को फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के संकेत दिए थे। उस समय कोर्ट ने फैसला 10 मई के लिए टाल दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश दे सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा गया था कि यदि अंतरिम जमानत दी जाती है, तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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Published May 9th, 2024 at 16:17 IST

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