Advertisement

Updated May 2nd, 2024 at 12:50 IST

मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव? कोर्ट के फैसले पर किस्मत का फैसला

गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को अब चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही उम्मीद बची हुई है। उसे गैंग्स्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।

Reported by: Ravindra Singh
Lok Sabha Elections 2024: SP Releases List of 11 Candidates, Afzal Ansari to Contest From Ghazipur
अफजाल अंसारी | Image:PTI
Advertisement

Afzal Ansari News: उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी  को एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ सुनवाई है। इस सुनवाई के साथ ही ये तय होगा कि अफजाल अंसारी इस लोकसभा चुनाव में लड़ सकेंगे या नहीं।  

गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को अब चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही उम्मीद बची हुई है। अंसारी को गैंग्स्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके खिलाफ आज हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई है। अगर हाईकोर्ट अंसारी को सजा से बरी करता है तो फिर वो इस लोकसभा चुनाव में लड़ सकते हैं लेकिन अगर हाईकोर्ट सजा बरकरार रखता है तो वो इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है।

Advertisement

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत तो रद्द होगी संसद सदस्यता

हाईकोर्ट से सुनवाई में भी अगर अफजाल अंसारी को राहत नहीं मिलती है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। आज से अफजाल मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई शुरू कर सकता है। उम्मीद है कि इस मामले में 2-3 दिन में सुनवाई हो सकती है। अगर इस सुनवाई में अफजाल अंसार पूरी तरह से बेदाग और दोषमुक्त नहीं होते हैं तो वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अफजाल अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 4 साल की सजा को रद्द किए जाने के लिए याचिका दायर की है। जबकि बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की मांग है कि अंसारी की सजा को 4 साल और बढ़ाई जाए।

Advertisement

समाजवादी पार्टी ने बनाया अफजाल को उम्मीदवार

गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को गैंग्स्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। बाद में अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी थी लेकिन उनकी सजा बरकरार रखी थी। 

Advertisement

यह भी पढ़ेंः बृजभूषण सिंह ने खरीदा नामांकन पत्र! किसके तरफ से ठोकेंगे ताल?

Advertisement

Published May 2nd, 2024 at 12:37 IST

आपकी आवाज. अब डायरेक्ट.

अपने विचार हमें भेजें, हम उन्हें प्रकाशित करेंगे। यह खंड मॉडरेट किया गया है।

Advertisement

न्यूज़रूम से लेटेस्ट

1 दिन पहलेे
2 दिन पहलेे
2 दिन पहलेे
2 दिन पहलेे
3 दिन पहलेे
3 दिन पहलेे
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Whatsapp logo