Updated May 2nd, 2024 at 12:50 IST
मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव? कोर्ट के फैसले पर किस्मत का फैसला
गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को अब चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही उम्मीद बची हुई है। उसे गैंग्स्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
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Afzal Ansari News: उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ सुनवाई है। इस सुनवाई के साथ ही ये तय होगा कि अफजाल अंसारी इस लोकसभा चुनाव में लड़ सकेंगे या नहीं।
गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को अब चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही उम्मीद बची हुई है। अंसारी को गैंग्स्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके खिलाफ आज हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई है। अगर हाईकोर्ट अंसारी को सजा से बरी करता है तो फिर वो इस लोकसभा चुनाव में लड़ सकते हैं लेकिन अगर हाईकोर्ट सजा बरकरार रखता है तो वो इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है।
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हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत तो रद्द होगी संसद सदस्यता
हाईकोर्ट से सुनवाई में भी अगर अफजाल अंसारी को राहत नहीं मिलती है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। आज से अफजाल मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई शुरू कर सकता है। उम्मीद है कि इस मामले में 2-3 दिन में सुनवाई हो सकती है। अगर इस सुनवाई में अफजाल अंसार पूरी तरह से बेदाग और दोषमुक्त नहीं होते हैं तो वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अफजाल अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 4 साल की सजा को रद्द किए जाने के लिए याचिका दायर की है। जबकि बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की मांग है कि अंसारी की सजा को 4 साल और बढ़ाई जाए।
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समाजवादी पार्टी ने बनाया अफजाल को उम्मीदवार
गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को गैंग्स्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। बाद में अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी थी लेकिन उनकी सजा बरकरार रखी थी।
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Published May 2nd, 2024 at 12:37 IST
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