Updated March 14th, 2019 at 15:55 IST
LIVE UPDATES: समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की 15 बड़ी बातें, 68 लोगों की मौत पर फैसला टला!
समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 68 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए
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यहां देखें LIVE UPDTES:
LIVE UPDATE दोपहर 2:40 बजे-
- पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में आज सुनवाई नही बढ़ सकी आगे। कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते नही हो सकी आगे की कार्यवाही। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी।
LIVE UPDATE दोपहर 1:06 बजे-
LIVE UPDATE दोपहर 12:14 बजे-
- समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस की सुनवाई शुरू, पंचकुला के स्पेशल NIA कोर्ट में हो रही सुनवाई। 12 साल बाद आएगा फैसला
समझौता ब्लास्ट मामले के चार आरोपियों स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी पर आज फैसला आ सकता है। आपको बता दें दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को दो ब्लास्ट हुए। जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी।
समझौता ब्लास्ट की 15 बड़ी बातें
- 18 फरवरी 2007 को हुआ धमाका
- 68 लोगों की मौत, ज्यादातर पाकिस्तान के
- दिल्ली से अटारी जा रही थी ट्रेन
- पानीपत के दिवाना रेलवे स्टेशन के पास धमाका
- 20 फरवरी 2007 को SIT का गठन
- 29 जुलाई 2010 को मामला NIA को सौंपा
- 20 जून 2011 को NIA ने चार्जशीट दायर की
- आरोपियों में असीमानंद का नाम
- दूसरे आरोपी लोकेश शर्मा और सुनील जोशी
- संदीग दांगे और रामचंद्र कालसंगरा भी आरोपी
- सुनील जोशी की 2007 में हत्या हो गई
- मंदिर पर हमलों का बदला लेने का आरोप
- 290 लोगों को गवाह बनाया गया
- करीब 30 लोगों ने बयान बदले
- मारे गए कई लोगों की आज तक पहचान नहीं
मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। इस ब्लास्ट में 16 बच्चों समेत 4 पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई थी। मामले में अब चार आरोपियों स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को लेकर कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकती है।
कब-कब क्या-क्या हुआ?
18 फरवरी 2007
- समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 68 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए
20 फरवरी 2007
- पुलिस ने दो संदिग्धों का स्कैच जारी किया। हरियाणा ने जांच के लिए SIT का गठन किया
15 मार्च 2007
- इंदौर से दो लोगों की गिरफ्तारी की गई
26 जुलाई 2010
- समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट का मामला NIA को सौंपा गया
26 जून 2011
- 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल दी गई। जिनमें स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम शामिल है। बाद में एक और चार्जशीट दाखिल की गई
24 फरवरी 2014
- कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी
अगस्त 2014
- आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत मिली
बता दें, NIA ने मामले में कुल 224 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने कोई गवाह नहीं पेश किया। केवल अपने दस्तावेज और कई जजमेंट्स की कॉपी ही कोर्ट में पेश की। इस मामले में कोर्ट की ओर से पाकिस्तानी गवाहों को पेश होने के लिए कई बार मौका दिया गया, लेकिन वह एक बार भी कोर्ट में नहीं आए। NIA ने अपनी चार्जशीट में कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया है।
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Published March 14th, 2019 at 09:53 IST
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