Updated May 7th, 2024 at 19:06 IST
बंगाल में 25000 शिक्षकों को फिलहाल राहत, नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता HC के आदेश पर SC ने लगाई रोक
Supreme Court Decision: कलकत्ता हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था।
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Bengal teachers recruitment case: पश्चिम बंगाल में 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले को लेकर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद अब यह बड़ा फैसला आया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि ये रोक अंतरिम रोक है। अगर सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर किसी नियुक्ति को गैरकानूनी पाता है तो उसे अपना वेतन वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के निर्देश के अनुसार CBI की जांच जारी रहेगी, लेकिन एजेंसी फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। वहीं शीर्ष न्यायालय इस मामले पर 16 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा।
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हाईकोर्ट ने लगाई थीं रोक
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था। वहीं, सभी शिक्षकों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वेतन लौटाने का भी आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थीं और वहां अपील की थी।
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सीबीआई जांच की मिली मंजूरी
वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाई थीं। हालांकि आज (7 मई) को मामले की सुनवाई के दौरान नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई, लेकिन सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी।
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क्या है मामला?
पूरा मामला एसएससी के जरिए शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। साल 2014 में जब पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे तब एसएससी ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थीं। हालांकि इस दौरान कई आवेदकों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया और पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया। मई 2022 में हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच सौंपी थीं। शिक्षक भर्ती मामले में ईडी पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है।
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Published May 7th, 2024 at 19:06 IST
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