Updated February 19th, 2019 at 07:16 IST
अंतागढ़ चुनाव मामला : पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद चतुर्थ अतरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया।
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छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने अंतागढ़ उपचुनाव मामले में राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रहे राजेश मूणत की अग्रिम जमानत की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
राजेश मूणत के अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने बताया कि शहर के पंडरी थाना में इस महीने की तीन तारीख को कांग्रेस की नेता किरणमयी नायक द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद मूणत ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था।
जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद चतुर्थ अतरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया।
मिश्रा ने बताया कि अग्रिम जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय याचिका दायर की थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था।
अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने अदालत में कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक बदले की भावना के कारण कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में मूणत के खिलाफ सबूत नहीं है तथा सीडी में उनकी आवाज नहीं है।
राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता और इस मामले के विशेष लोक अभियोजक सतीश चंद्र वर्मा ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि यह गंभीर अपराध है।
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मूणत को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में इस महीने की तीन तारीख को कांग्रेस की नेता किरणमयी नायक ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनित गुप्ता और अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मंतुराम पवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
पुलिस से की गई शिकायत में नायक ने कहा है कि वर्ष 2014 में अंतागढ़ विधानसभा सीट के लिए हुए उप चुनाव में कांग्रेस ने मंतुराम पवार को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पार्टी पदाधिकारियों को बगैर जानकारी दिए पवार ने अपना नाम वापस ले लिया था। नायक ने आरोप लगाया है कि पवार ने षड़यंत्र के तहत आर्थिक प्रलोभन और आर्थिक लाभ लेकर नाम वापस लिया था।
उन्होंने कहा है कि मंतुराम पवार को यह प्रलोभन अजीत जोगी, अमित जोगी, राजेश मूणत और गुप्ता ने दिया था। पवार को रिश्वत देकर निर्वाचन में असर डाला गया है।
नायक की शिकायत के बाद पुलिस ने जोगी पिता पुत्र, पवार, मूणत और गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और षड़यंत समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।
(इनपुट- भाषा)
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Published February 19th, 2019 at 07:16 IST
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