Updated May 8th, 2024 at 15:20 IST
'हम क्या करें, आपातकाल लागू करें...',CM केजरीवाल पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसे लगाई तगड़ी फटकार?
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में सरकार चलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने और उनके खिलाफ बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
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तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। AAP के मुखिया को एक के बाद एक झटका लग रहा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं सुनाया और सुनवाई की अगली तारीख 9 मई तय कर दी। इसके ठीक एक दिन बाद केजरीवाल को हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में सरकार चलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने और उनके खिलाफ बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता श्रीकांत प्रसाद पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया को अपने विचार प्रसारित करने से नहीं रोकेंगे या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को उनके खिलाफ विरोध करने से नहीं रोक सकते। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा हम क्या करें? क्या हम आपातकाल या मार्शल कानून लागू करें?
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याचिकाकर्ता ने क्या की थी मांग?
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, हम प्रेस या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का मुंह कैसे बंद कर दें? बता दें कि जनहित याचिका में दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल में केजरीवाल को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। ताकि वह जेल से अपने मंत्रियों और अन्य विधायकों के साथ बातचीत कर सकें और दिल्ली सरकार को प्रभावी ढंग से चला सकें।
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केजरीवाल की अंतरिम जमानत खारिज
बता दें दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लंबी बहस चली। मगर कोर्ट केजरीवाल के जमानत फैसला नहीं सुनाई। ने बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई की अगली तारीख 9 मई तय कर दी। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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Published May 8th, 2024 at 14:36 IST
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