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Updated April 29th, 2024 at 16:17 IST

केजरीवाल की और बढ़ सकती हैं मुश्किलें, BJP ने सरकार गिराने के लिए रिश्वत देने के दावे पर की शिकायत

Delhi News: दिल्ली बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal | Image:R Bharat
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Delhi News: दिल्ली बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।

दिल्ली BJP के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने यह शिकायत BJP पर सरकार गिराने के लिए आप विधायकों को तोड़ने और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करने के बेबुनियाद आरोप लगाए जाने पर दाखिल की है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट pre summoning evidence पर चार मई को सुनवाई करेगा।

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'मुख्यमंत्री पद ना छोड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल का'

इससे पहले एमसीडी के स्कूलों में छात्रों को अभी तक पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म न मिल पाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की।

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1. एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कर पाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही नाकाम रहे हैं। यह छात्रों के शिक्षा पाने के संवैधानिक अधिकार का हनन है।
2. गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद ना छोड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है।
3. कोर्ट ने कहा कि अनुपलब्धता या फिर नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होना, इन दोनों ही वजह से बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं होनी चाहिए।
4. राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित के चलते कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लंबे समय तक  जनता की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता है।
5. मंत्री सौरभ भारद्वाज के कोर्ट में दिए गए बयान से साफ है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार के कामकाज में ठहराव आ गया है।
6. गिरफ्तार होने के बावजूद सीएम पद पर केजरीवाल के बने रहने के फैसले का मतलब ये नहीं है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें दूर रखा जाए।

नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

हाईकोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को 14 मई, 2024 को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 मई, को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल जल्द ही गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं। हाईकोर्ट ये आदेश देता है कि आयुक्त, एमसीडी को रुपये की सीमा से बाधित हुए बिना दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

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Published April 29th, 2024 at 16:05 IST

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