Updated March 21st, 2024 at 11:44 IST
लोकसभा चुनाव में क्यों होती है जमानत राशि जब्त...जानें किस उम्मीदवार को कितने रुपए देने होते हैं?
Security Deposit: चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को एक तय की गई रकम यानी जमानत राशि के रूप में चुनाव आयोग को देनी होती है।
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Security Deposit in Election: लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने भी नामांकन फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। सात चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव अप्रैल की 19 तारीख से लेकर 1 जून तक चलेंगे। वहीं रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। इसी चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत उम्मीदवारों को जमानत राशि जमा करने से करनी होती है।
अब जमानत राशि तो जमा करनी ही होगी ना क्योंकि हर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को एक तय की गई रकम यानी जमानत राशि के रूप में चुनाव आयोग को देनी होती हैं। वहीं अगर कोई उम्मीदवार तय किए गए वोट भी हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यह जमानत राशि चुनाव के हिसाब से अलग अलग होती है, मतलब हर चुनाव के लिए अलग राशि देनी होती है और पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यह जमानत राशि देनी होती है।
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किस चुनाव में कितनी राशि?
बता दें लोकसभा चुनाव में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 25 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करानी होती है। SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए यह राशि 12,500 रुपए है। वहीं विधानसभा चुनाव में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 10 हजार रुपए देने होते हैं जबकि SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यह रकम 5 हजार रुपए होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में यह जमानत राशि सभी के लिए समान होती है, उम्मीदवार को यह चुनाव लड़ने के लिए 15 हजार रुपए जमा करवाने होते हैं।
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कब जब्त होती है जमानत राशि ?
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, अगर चुनाव में टोटल पड़े वोटों में से किसी उम्मीदवार को उन वोटों का छठा प्रतिशत भी हासिल नहीं होता है तो, उस स्थिति में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। मान लें कि किसी चुनाव में एक सीट पर एक लाख वोट किए गए और वहां 5 उम्मीदवार थे तो उन सभी उम्मीदवार को कम से कम 16,666 वोट मिलने चाहिए, अगर इससे कम वोट उन्हें मिलते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
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Published March 21st, 2024 at 11:23 IST
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