Updated May 7th, 2024 at 20:25 IST
4.5 साल सजा काटने के बाद रेप का आरोपी निकला बेगुनाह, ऐतिहासिक फैसला- लड़की उतने ही दिन जेल में रहेगी
रेप के आरोप में युवक 4 साल 6 महीने और 8 दिन यानी कुल 1653 दिन जेल में रहा। मामले में नया मोड़ तब आया जब युवक जांच में बेगुनाह साहित हुआ।
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Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में रेप के झूठे केस में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यहां 15 साल की लड़की ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेज दिया।
रेप के आरोप में युवक 4 साल 6 महीने और 8 दिन यानी कुल 1653 दिन जेल में रहा। मामले में नया मोड़ तब आया जब युवक जांच में बेगुनाह साहित हुआ और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया।
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जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का ऐतिहासिक फैसला
कोर्ट ने जांच के बाद जब युवक को बरी किया साथ ही अपर सेशन जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने एक ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने युवक पर झूठा केस करने वाली लड़की को दोषी मानते हुए उसे उतने ही दिन यानी (4 साल 6 महीने और 8 दिन यानी कुल 1653 दिन) जेल में बिताने की सजा सुनाई है, जितना निर्दोष युवक जेल में रहा है।
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दोषी लड़की पर 5 लाख 88 हजार रुपए का जुर्माना
इसके अलावा कोर्ट ने लड़की पर 5 लाख 88 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि युवक को हर्जाने के तौर पर दी जाएगी। अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो सजा 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगी।
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कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
अदालत ने सजा सुनाते हुए मामले पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में फंसाने के लिए युवती ने सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग किया है। इस तरह के कृत्यों से असली पीड़िताओं को नुकसान उठाना पड़ता है और अनुचित लाभ के लिए पुरुषों के हितों पर चोट पहुंचाने की छूट नहीं दी जा सकती है। इस कानून के तहत आरोपी की आजीवन कारावास की सजा भी मिल सकती थी।
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Published May 7th, 2024 at 20:25 IST
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