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Updated May 7th, 2024 at 14:43 IST

'100 करोड़ रुपये की रिश्वत 2 साल में 1100 करोड़ कैसे हुई', दिल्ली शराब घोटाले में ED ने खुलासा किया

कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका डाली है तो ED ने विरोध किया है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Dalchand Kumar
arvind kejriwal
केजरीवाल की अंतरिम जमानत का ईडी ने विरोध किया। | Image:PTI/File
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Delhi Liquor Scam: दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने रिश्वत की रकम को लेकर खुलासा किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए ED ने बताया कि कैसे 100 करोड़ रुपये की रिश्वत 2 साल में 1100 करोड़ रुपये हो गई थी। कोर्ट में ED की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखी हैं।

कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका डाली है तो ED ने जमकर विरोध किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि इस मामले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये का नकद लेनदेन हुआ था।

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शराब घोटाले में ED ने खुलासा किया

जब सुप्रीम कोर्ट ने ASG एसवी राजू से पूछा कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दो सालों में 1100 करोड़ रुपये कैसे हो गई? इस पर ईडी की तरफ से जवाब देते हुए राजू ने कहा कि इससे शराब कंपनियों ने 900 करोड़ का मुनाफा कमाया। फिर कोर्ट ने कहा कि ये पूरी रकम अपराध की आय कैसे हुई? इस पर ASG एसवी राजू ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से कोर्ट को बताया।

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ASG एसवी राजू ने कहा कि हमें पता चला कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान गोवा में एक 7 सितारा होटल में रुके थे। उनके खर्च का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति (चनप्रीत सिंह) ने चुकाया था, जिसने नकद पैसे लिए थे। ये राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। ASG एसवी राजू ने कहा कि हम दिखा सकते हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग की। शुरुआती चरण में केजरीवाल पर ध्यान केंद्रित नहीं था। जांच एजेंसी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। जांच आगे बढ़ी तो भूमिका स्पष्ट हो गई। ASG एसवी राजू ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल को दोषमुक्त करने वाला एक भी बयान नहीं है।

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'हमें राजनीति की चिंता नहीं, हमें सबूतों की चिंता'

ईडी की तरफ से ये भी कोर्ट में कहा गया कि अगर हम शुरू में ही केजरीवाल के बारे में पूछना शुरू कर देते तो इसे दुर्भावना कहा जाता। केस को समझने में समय लगता है। बातों की पुष्टि करनी होती है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कहते हैं कि हमें राजनीति की चिंता नहीं है, हमें सबूतों की चिंता है और हमारे पास सबूत हैं। फिलहाल अदालत में आगे की सुनवाई जारी है।

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Published May 7th, 2024 at 13:27 IST

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