Updated May 10th, 2024 at 15:26 IST
50 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस दिन करना होगा सरेंडर, कोर्ट ने रखी ये शर्तें
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
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Arvind Kejriwal Got Bail From Supreme Court: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से वो 50 दिन तक तिहाड़ जेल में थे। हालांकि, वो सीएम पद की कुर्सी पर बने हुए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग से पहले केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर से सियासत और गरमाने की उम्मीद की जा रही है।
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत दी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही दिल्ली के सीएम को कड़ी शर्तों के साथ बेल देने का फैसला किया है। क्या है वो शर्तें, आइए जानते हैं।
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चुनाव प्रचार कर सकेंगे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है। दरअसल, उन्हें जिन शर्तों पर जमानत मिली है उसके अनुसार वो चुनाव प्रचार और अपने उम्मीदवारों के लिए रैली में हिस्सा तो ले सकेंगे लेकिन जिस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि दिल्ली के सीएम 11 मई से 1 जून के बीच चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन इस केस से संबंधित बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चुनाव प्रचार कर पाएंगे, लेकिन अपने केस को लेकर कुछ सफाई नहीं देंगे।
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2 जून को करना होगा सरेंडर
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। यानि 20 दिन तक बाहर की हवा खाने के बाद केजरीवाल को फिर जेल जाना होगा। बता दें कि लोकसभा 2024 का रिजल्ट 4 जून को आएगा। इसका मतलब है कि केजरीवाल कुछ दिनों तक चुनाव प्रचार तो कर सकेंगे, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो जेल में रहेंगे।
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Published May 10th, 2024 at 14:46 IST
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