Updated April 29th, 2024 at 16:40 IST
BREAKING: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में SC का बड़ा आदेश, अगली सुनवाई तक CBI जांच पर रोक
West Bengal News: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में SC ने अगली सुनवाई तक CBI जांच पर रोक लगा दी है।
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अखिलेश राय
West Bengal News: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में SC ने अगली सुनवाई तक CBI जांच पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
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पॉइंट्स में समझिए पूरा मामला
- पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं
- 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं।
- हालांकि अदालत ने मामले की आगे की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।
- सोमवार को होगी मामले की सुनवाई ।
- 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को दी गई है चुनौती।
- हाईकोर्ट ने भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को "अवैध" भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने मौखिक दलीलों के आधार पर और रिकॉर्ड पर किसी भी हलफनामे के अभाव में मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दी हैं।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।
- बंगाल सरकार ने कहा है कि यह फैसले से स्कूलों में एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा।
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ED ने लिया था बड़ा एक्शन
इससे पहले पश्चिमी बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लिया था। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में 230.6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी। ईडी ने 230.6 करोड़ रुपये की कीमत वाली जमीन और फ्लैट को जब्त किया था। ईडी की जब्त की गई इस संपत्ति के मालिक शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपियों प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और कुछ अन्य कंपनियों के नाम पर दर्ज थी। ईडी ने प्रसन्ना रॉय के नाम पर 96 कट्ठा पथरघाटा, 117 कट्ठा सुल्तानपुर, 136 कट्ठा न्यू टाउन में और 282 कट्ठा महेशतला में मौजूद संपत्ति जब्त की थी।
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Published April 29th, 2024 at 16:29 IST
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