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Updated May 10th, 2024 at 19:09 IST

तिहाड़ में अंडे खाने से इंसुलिन तक... केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले में क्या-क्या हुआ?

Delhi News: करीब 40 दिनों तक जेल की हवा खाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है।

Reported by: Kunal Verma
Arvind Kejriwal legal options
अरविंद केजरीवाल | Image:PTI/Republic
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Delhi News: करीब 40 दिनों तक जेल की हवा खाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत दी है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अब चुनाव प्रचार में हिस्सा भी ले सकेंगे।

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि तिहाड़ में दिल्ली सीएम के ये 40 दिन आसान नहीं थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन 40 दिनों में क्या-क्या हुआ।

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केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले में क्या-क्या हुआ?

अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पहले उन्हें 28 मार्च तक ED की रिमांड में भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ी। दिल्ली के सीएम तब से जेल में ही थे।

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नवरात्रि में अंडा खाने पर विवाद

BJP ने दिल्ली के सीएम पर आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 11 अप्रैल को जेल में अंडे खा रहे थे। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि ये काफी शर्मनाक है कि मां भगवती की पूजा के दिन अरविंद केजरीवाल 4 अंडे खा रहे थे। वहीं, दूसरी ओर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा था कि तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल के अंडे खाने की सूचना पूरी तरह से गलत है।

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जेल में आम खाने पर विवाद

जेल में CM केजरीवाल के आलू पूरी और आम खाने पर कई दिनों तक चिकचिक होती रही। तिहाड़ की रिपोर्ट में सामने आया था कि AIIMS के डॉक्टर ने आम, केला, फ्राइड खाना और मीठे के लिए मना किया है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल में आम खा रहे हैं और ये खाना उन्हें घरवालों ने भेजा है।

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वहीं, केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय पर जेल में उनके आहार को लेकर संकीर्ण सोच रखने और राजनीति करने का आरोप लगाते हुए एक अदालत के समक्ष कहा था कि उन्होंने जो खाना खाया वह उनके चिकित्सक द्वारा तैयार किए गए आहार चार्ट के अनुरूप था।

फिर ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि यह अदालत भी यह समझने में असमर्थ है कि अरविंद केजरीवाल का परिवार जेल में उन्हें आम, मिठाई, आलू पुरी क्यों भेज रहा है। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के खुद के डॉक्टर ने भी उन्हें आम खाने से मना किया है। इसके बावजूद उनका परिवार उन्हें जेल में आम, मिठाई भेज रहा है।

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इंसुलिन पर विवाद

AAP ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन और चिकित्सक के परामर्श से वंचित रखकर तिहाड़ जेल में उन्हें धीमी मौत की ओर धकेला जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित केजरीवाल इंसुलिन दिए जाने और अपने पारिवारिक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कराए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर रहा। हालांकि, जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर से हर दिन 15 मिनट की मुलाकात और इंसुलिन मुहैया कराने की मांग की थी।

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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह कोर्ट नहीं बल्कि AIIMS का पैनल तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं। इसके बाद 23 अप्रैल को पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी गई। 

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Published May 10th, 2024 at 16:11 IST

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