अपडेटेड 9 August 2024 at 20:06 IST
महिलाओं के शोषण को लीगल करने की तैयारी में इराक, अब 9 साल की बच्चियों के खिलाफ लाएगा ये कानून
Iraq: इराक की संसद में लड़कियों की शादी या शादी की कानूनी उम्र घटाकर नौ साल करने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय न्यूज
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Baghdad: इराक महिलाओं के प्रति शोषण को कानूनी रूप देने की तैयारी कर रहा है। इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर 9 साल करने का विधेयक प्रस्तावित किया गया है।
आपको बता दें कि इराक न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किए गए इस फैसले ने दुनियाभर में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है।
महिलाओं के शोषण को मिलेगा बल
इराक के पर्सनल स्टेटस लॉ में संशोधन करते हुए लड़कियों के लिए शादी की उम्र कम करने के लिए इराक संसद में एक नया कानून प्रस्तावित किया गया है। पर्सनल स्टेटस लॉ के अनुसार, लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन नया कानून इस आयु को घटाकर 9 साल करने का प्रावधान करता है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 9 साल करने के अलावा यह विधेयक नागरिकों को परिवार से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका के बीच चयन करने की भी अनुमति देगा।
यदि कानून पारित हो गया तो लड़कों के लिए विवाह की कानूनी उम्र भी घटाकर 15 साल कर दी जाएगी। इससे बाल विवाह, यौन उत्पीड़न और शोषण में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी। इतना ही नहीं, यह कानून तलाक, बच्चे की कस्टडी और विरासत के संबंध में अधिकारों में भी कटौती करेगा। यह महिला सशक्तिकरण और विकास के खिलाफ बड़ा कदम साबित होगा।
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महिला आयोग जैसे संगठन उठा रहे आवाज
इस कानून को मानवाधिकार संगठनों, महिला समूहों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं से काफी विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ता इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि अगर यह कानून पारित हो गया तो बाल विवाह में तेजी आएगी, जिससे महिला शिक्षा में गिरावट, कम उम्र में गर्भधारण और घरेलू हिंसा के मामलों में भी बढ़ोत्तरी होगी।
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Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 9 August 2024 at 20:05 IST