अपडेटेड 4 July 2024 at 21:03 IST

'जेल और 20 बेंत की सजा', इस देश ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई अनोखी सजा

सिंगापुर में छात्रा पर क्रूर हमला करने और उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में एक जापानी हेयर स्टाइलिस्ट को 17.5 साल की जेल और 20 बेंत मारने की सजा सुनाई गई है। 

Is Scolding a Student an Offence? Madhya Pradesh HC Delivers Big Verdict on Class 12 Student Suicide
जेल और 20 बेंत की सजा | Image: Freepik

Punishment: सिंगापुर में नशे में धुत छात्रा पर क्रूर हमला करने और उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में एक जापानी हेयर स्टाइलिस्ट को 17.5 साल की जेल और 20 बेंत मारने की सजा सुनाई गई है। बचाव पक्ष के वकील एड्रियन वी ने बताया कि 39 साल के किता इक्को ने बलात्कार और अश्लील फिल्म बनाने के आरोप को स्वीकार कर लिया है।

सिंगापुर में जापानी दूतावास के हवाले से कहा कि सिंगापुर में बेंत से मारने की सजा पाने वाला किता पहला जापानी है। किता को दिसंबर 2019 में 20 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 

बेंत मारना की सजा में बेंत से किए जाते हैं वार  

बेंत मारना शारीरिक दंड का एक रूप है जिसमें एक ही बेंत से कई वार (जिसे स्ट्रोक या कट के रूप में जाना जाता है) शामिल हैं, जिसे आम तौर पर अपराधी के नंगे या कपड़े पहने हुए नितंबों (स्पैंकिंग देखें) या हाथों (हथेली पर) पर लगाया जाता है। उंगलियों या कंधों पर बेंत मारने की सजा भी होती है। 

सिंगापुर की दंड संहिता के अनुसार, बलात्कार के दोषी को 20 साल तक की जेल और जुर्माना या बेंत की सजा हो सकती है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार करने वालों को कम से कम आठ साल की जेल और कम से कम 12 बेंत की सजा दी जाएगी। किसी अपराधी को अधिकतम 24 बेंत मारे जा सकते हैं।

Advertisement

यह भी पढ़ें : 115 सड़कें बंद, हिमाचल भर में बारिश का कहर; जनजीवन अस्त-वयस्त, इन रास्तों पर जानें से बचे

दोषियों को बेंत की सजा देने का प्रावधान

किता को दिसंबर 2019 में 20 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।  पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की थी कि वह किता से पहली दफ़ा एक बार में मिली थी। अभियोजकों के अनुसार, किता उसे अपने घर ले गया जहां उसने उससे बलात्कार किया और इस कृत्य की अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग कर उसे अपने एक मित्र को भेज दिया।

Advertisement

सिंगापुर में बलात्कार, मादक द्रव्यों की तस्करी, तोड़-फोड़ और लूटपाट सहित विभिन्न अपराध के, 50 साल से कम उम्र के पुरुष दोषियों को बेंत की सजा देने का प्रावधान है। अंतरराष्ट्रीय निकायों ने इसकी आलोचना की है लेकिन यह सिलसिला जारी है। 

यह भी पढ़ें : जब मरीन ड्राइव पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ में फंस गई एंबुलेंस...मुंबईकरों ने दिखाई इंसानियत, VIDEO

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 4 July 2024 at 21:03 IST