अपडेटेड 23 December 2025 at 20:00 IST

बार-बार गैंगरेप, हत्या की कोशिश, अब कुलदीप सेंगर की रिहाई... उन्नाव रेप केस में अब तक क्या-क्या हुआ? 2017 से लेकर 2025 तक की पूरी टाइमलाइन

उन्नाव रेप केस की लंबी कानूनी कहानी आज एक नए और विवादित मोड़ पर पहुंच गई। मुख्य दोषी को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Pixabay

उन्नाव रेप केस की लंबी कानूनी कहानी आज एक नए और विवादित मोड़ पर पहुंच गई। मुख्य दोषी को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया है।

जहां न्याय की लड़ाई लगभग नौ साल तक चली है, वहीं यह ताजा घटना पीड़िता की सुरक्षा और जेल के पीछे भी ताकतवर लोगों के असर को लेकर बहस को फिर से शुरू करती है। साथ ही यह 2017 की उस घटना की भयावहता को भी वापस लाती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।

अंधेरे में एक चीख

जून 2017 में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 साल की लड़की को कथित तौर पर एक पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार शशि सिंह ने नौकरी का झांसा देकर तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर बुलाया। जब शशि सिंह बाहर पहरा दे रही थी, तब सेंगर ने लड़की के साथ रेप किया और बाद में रिश्वत और धमकी का खतरनाक तरीका अपनाया, नौकरी का वादा किया और साथ ही धमकी दी कि अगर उसने एक भी शब्द कहा तो उसके पिता और छोटे भाई को मार देगा।

यह दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। पीड़िता के अनुसार, सिर्फ एक हफ्ते बाद, 11 जून को, लड़की को फिर से अगवा कर लिया गया। इस बार शशि सिंह के बेटे शुभम और उसके साथियों ने। उसे एक हफ्ते से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया, बार-बार गैंगरेप किया गया, और कथित तौर पर ₹60,000 में बृजेश यादव नाम के एक आदमी को बेच दिया गया।

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इसके बाद एक लंबा संघर्ष चला, जहां लगभग एक साल तक, पीड़िता और उसके परिवार को चुप्पी की दीवार का सामना करना पड़ा। कथित तौर पर स्थानीय पुलिस ने प्रभावशाली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि पीड़िता के परिवार को लगातार धमकियों और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ा। कथित तौर पर, पुलिस ने आखिरकार अपहरणकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन जानबूझकर कुलदीप सिंह सेंगर का नाम हटा दिया।

हालात 3 अप्रैल, 2018 को तब नाजुक हो गए जब पीड़िता के पिता का झगड़ा हुआ, जिसमें सेंगर के भाई अतुल सिंह और कई साथियों ने उन्हें पीटा। इस घटना के बाद, स्थानीय पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया; इसके बजाय, उन्होंने पिता को आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोपों में हिरासत में ले लिया।

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न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनकी हालत तेजी से बिगड़ी। 9 अप्रैल, 2018 को उनका निधन हो गया। बाद में हुई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 14 गंभीर चोटों का पता चला, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि हिरासत में रहते हुए उसे पीट-पीटकर मार डाला गया था।

आत्मदाह की कोशिश

8 अप्रैल, 2018 को, अपने पिता की मौत से ठीक एक दिन पहले, पीड़िता ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। इस घटना ने तुरंत राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा, जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंप दी। सेंगर को 13 अप्रैल, 2018 को CBI ने गिरफ्तार कर लिया।

2019 की दुर्घटना

जब सेंगर जेल में था, तब भी पीड़िता का संघर्ष जारी रहा। 28 जुलाई, 2019 को, रायबरेली में पीड़िता, उसके वकील और उसकी दो चाचियों को ले जा रही एक कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी नंबर प्लेट काली थी। दोनों चाचियों की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस दुर्घटना और पीड़िता के परिवार के मौत की धमकियों का हवाला देते हुए लिखे गए पत्र के जवाब में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। 1 अगस्त, 2019 को, कोर्ट ने सभी पांच संबंधित मामलों को दिल्ली की एक विशेष अदालत में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया और पीड़िता के लिए CRPF सुरक्षा अनिवार्य कर दी।

2025 का कानूनी फैसला

आजीवन कारावास की सजा के बावजूद सेंगर ने अस्थायी रिहाई के लिए अदालत का रुख किया है, और कई बार अंतरिम जमानत हासिल करने में सफल रहा है। जनवरी 2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी तक दो सप्ताह की रिहाई दी, हालांकि पीड़िता द्वारा सुरक्षा चिंताओं को उठाने के कारण अदालत ने उस अवधि के दौरान आत्मसमर्पण की विशिष्ट तारीखें अनिवार्य कर दीं।

हाल ही में, उसे दिसंबर 2024 में AIIMS में मूल्यांकन के लिए दो सप्ताह की मेडिकल जमानत दी गई, जिसके बाद जनवरी और फरवरी 2025 में विशेष रूप से मोतियाबिंद सर्जरी के लिए संक्षिप्त रिहाई दी गई। रुक-रुक कर रिहाई का यह सिलसिला 23 दिसंबर, 2025 के फैसले में समाप्त हुआ, जहां हाई कोर्ट ने औपचारिक रूप से बलात्कार मामले में उसकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। 

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 23 December 2025 at 20:00 IST