सड़कें असुरक्षित स्थान साबित नहीं होनी चाहिए... आवारा कुत्तों को लेकर SC का क्या है वो पूरा फैसला? जिस पर देशभर में छिड़ी बहस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) को दिल्ली के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

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Supreme Court
Supreme Court | Image: Supreme Court/website

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) को दिल्ली के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें

  1. हमने जिस आदेश का प्रस्ताव रखा है, उसे यूं ही नहीं किया गया है। जिस मुद्दे पर हमने काम शुरू किया है, वह किसी मोमेंटरी इंपल्स से प्रेरित नहीं है।
  2. गहन विचार-विमर्श के बाद और पिछले दो दशकों में सार्वजनिक सुरक्षा के मूल में स्थित इस मुद्दे को सुलझाने में संबंधित प्राधिकारियों के फेल होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही हमने इस मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है।
  3. अब किसी भी विरोध या हिचकिचाहट का समय नहीं है। यह निर्णायक और सामूहिक कार्रवाई का समय है।
  4. अगर हम तत्परता से कार्य करने में फेल रहते हैं, तो हम अगले दो दशकों को उपेक्षा के गर्त में जाने का जोखिम उठाएंगे, जिससे भावी पीढ़ियों को उन्हीं समस्याओं और उन्हीं खतरों का सामना करना पड़ेगा।
  5. सड़कें असुरक्षित स्थान साबित नहीं होनी चाहिए।
  6. हम देख पाने में असमर्थ व्यक्तियों, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों के अनुभवों का संज्ञान लेने के लिए तत्पर हैं, जो मेडिकल खर्च की तो बात ही छोड़िए, एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं।
  7. देख पाने में असमर्थ व्यक्तियों को कुत्तों के काटने का सबसे अधिक खतरा होता है, क्योंकि कुत्ते उनके मुख्य सहारा, उनकी छड़ियों को ही खतरा मानते हैं।
  8. छोटे बच्चे कुत्तों के काटने के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण माता-पिता को अपने बच्चों को सड़कों पर अकेले घूमने की अनुमति देना बहुत मुश्किल लगता है।
  9. किसी भी परिस्थिति में इन आवारा कुत्तों को उनके स्थानांतरण के बाद दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश

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Published By :
Kunal Verma
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