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Updated April 29th, 2024 at 21:11 IST

रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन की इजाजत को SC ने पलटा, पेरेंट्स ने की ये अपील

SC Abortion Order: सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को 30 हफ्ते में अबॉर्शन की इजाजत देने वाला फैसला बदल दिया।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
Supreme court
Supreme court | Image:PTI
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SC Abortion Order: सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय रेप पीड़िता को अपनी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। लड़की के माता-पिता ने कहा कि वे बच्चे का पालन-पोषण करेंगे। माता-पिता का कहना था कि अगर चिकित्सा प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो उन्हें अपनी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता होगी।

SC का बड़ा आदेश

यह निर्णय पीड़िता की मां और मुंबई के सायन अस्पताल की मेडिकल टीम के साथ परामर्श के बाद आया, जिसे शुरू में गर्भपात करने का काम सौंपा गया था। सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि पीड़िता के माता-पिता ने गर्भावस्था को पूरी अवधि तक जारी रखने का विकल्प चुना था, जो लगभग एक महीने में होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पीठ की अध्यक्षता की जिसने पहले के आदेश को वापस लेने का फैसला किया। यह निर्णय पूरी तरह से गर्भपात को आगे बढ़ाने के बारे में मां के हृदय परिवर्तन से प्रभावित था।

क्या था पहले का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 30 सप्ताह के गर्भ को अबॉर्ट कराने की अनुमति दे दी थी। यह रेखांकित करते हुए कि गर्भावस्था जारी रखने से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने नाबालिग के सुरक्षित गर्भपात का निर्देश देते हुए कहा, "ये बहुत ही असाधारण मामला है, जहां हमें बच्चों की रक्षा करनी है...हर बीतता समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने अस्पताल द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान दिया था, जिसमें नाबालिग की चिकित्सीय समाप्ति की राय दी गई थी और कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 19 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने पीड़िता की ओर से तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर भेजे गए एक ई-मेल पर गौर किया था। 

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Published April 29th, 2024 at 21:05 IST

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