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Updated May 22nd, 2024 at 21:42 IST

'वो किसी और को ना कुचल दे...', पोर्श कांड के पीड़ित अश्वनी के पिता का छलका दर्द, लगाई ये गुहार

Pune Porsche Crash: पोर्श कांड के पीड़ित अश्वनी के पिता ने चीफ जस्टिस से गुहार लगाई है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
Pune Porsche Crash
Pune Porsche Crash | Image:Republic Digital
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Pune Porsche Crash: पुणे हिट एंड रन केस में किशोर न्याय बोर्ड के फैसले के बाद अश्विनी के पिता का बयान सामने आया है। अश्वनी के पिता ने चीफ जस्टिस से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि केस की जल्द से जल्द सुनवाई हो।

'वो किसी और को ना कुचल दे...',

जबलपुर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वर्गीय अश्वनी कोष्टा के पिता सुरेश ने कहा- 'फास्ट ट्रैक के माध्यम से पूरे केस की सुनवाई हो। जल्द से जल्द निर्णय होकर गुनहगार को सजा मिले।सुनवाई में जितना समय लगता है न्याय व्यवस्था से उतना भरोसा उठता है। केस पर ढिलाई बरती गई तो दबने प्रकरण लगता है। जल्द निर्णय होकर सजा मिलेगी तो आगे के लिए मिसाल बनेगा केस। ऐसा ना हो कि आरोपी जमानत पर बाहर आकर किसी और को कुचल दे। कार्रवाई हो रही है अच्छी बात है।'

आरोपी को 14 दिन के लिए बाल सुधार गृह में भेजा

पुणे के लग्जरी पोर्शे कार हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द हो गई है। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 14 दिनों के लिए चिल्ड्रन रिमांड होम दिया है। इससे पहले पुणे की एक सत्र अदालत ने एक कार दुर्घटना में शामिल 17 साल के नाबालिग के पिता और एक पब के दो कर्मियों को बुधवार को 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेजा था।

नाबालिग लड़के के पिता और पब के कर्मी नितेश शेवाणी और जयेश गावकर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी. पोंखसे के सामने पेश किया गया था। नाबालिग के पिता एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं। नाबालिग ने दुर्घटना से पहले पब में बैठकर कथित रूप से शराब पी थी। पब के कर्मियों पर नाबालिग को शराब परोसने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने नाबालिग के पिता, बार के मालिक और कर्मियों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 

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Published May 22nd, 2024 at 21:36 IST

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