अपडेटेड 2 April 2024 at 22:40 IST

Delhi: सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी की चर्चा के बीच संजय सिंह को मिली जमानत, अब CM की रेस में कौन?

Delhi News: AAP सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। अब कौन संभालेगा दिल्ली के CM का पद?

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Sanjay Singh got bail
सुनीता, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह | Image: PTI

Delhi News: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल के CM बनने की चर्चा जोर-शोर से चल रही थी। AAP की रैली में सोनिया गांधी का हाथ थामें नजर आईं सुनीता ने जिस तरह से भाषण दिया था, उससे ऐसा लग गया था कि सुनीता के लिए मंच अच्छे से तैयार कर दिया गया है। इसी बीच संजय सिंह को जमानत मिल गई। अब सवाल ये खड़े होने लगे कि सीएम की कुर्सी किसको दी जाएगी? संजय सिंह कुर्सी संभालेंगे या सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी होगी?

अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा

दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसके लिए पार्टी नेताओं के मुताबिक, बैठक के दौरान AAP विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि दिल्ली के दो करोड़ लोग मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हालांकि, अगर मामला बढ़ता है और केजरीवाल को अधिक दिनों तक जेल में रहना पड़े तो उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली के सीएम पद पर कौन बैठेगा, इसके लिए तैयारी पहले से शुरू करनी पड़ेगी और तय करना पड़ेगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा?

केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ ED

इसी बीच दिल्ली के सीएम ( Delhi CM ) अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। ED ने अरविंद केजरीवाल के रिहा किए जाने की मांग का विरोध किया है। आपको बता दें कि Delhi CM केजरीवाल ने इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। दिल्ली HC कल इस पर सुनवाई करेगा।

ED ने लगाए ये आरोप

ED ने अपने जवाब में दिल्ली के सीएम को शराब घोटाले का किंगपिन बताया और कहा- 'अरविंद केजरीवाल एक्साइज फॉर्मूलेशन की साजिश, 2021-22 की पॉलिसी के जरिए कुछ खास व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने और इसके बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग करने में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने ही इन पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया।'

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ED ने कहा- 'अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को बनाने में डायरेक्ट संलिप्त थे। यह पॉलिसी इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी कि इससे कैसे साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा सकता है।'

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर ईडी ने कहा कि PMLA की धारा 16 और संविधान के अनुच्छेद 22 की सभी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया। ED ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि उनको ED हिरासत को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ED ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार खो दिया है और याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 2 April 2024 at 22:40 IST