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Updated March 19th, 2024 at 16:07 IST

शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेगी NCP, अजीत पवार गुट का SC में लिखित आश्वासन

एनसीपी ने अपने लिखित जवाब में कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया जाएगा।

Reported by: Deepak Gupta
ajit pawar
ajit pawar | Image:pti
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शरद पवार गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जवाब में अजित पवार गुट की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) चुनाव में शरद पवार की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल नहीं करेगी।

एनसीपी ने अपने लिखित जवाब में कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया जाएगा।  

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शरद पवार ने दाखिल की याचिका

बता दें कि शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके शिकायत की थी कि अजीत पवार गुट उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर जनता से वोट मांग रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से मांगा था जवाब

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की याचिका पर अजीत पवार गुट के गुरुवार तक जवाब दाखिल करने को कहा था। शरद पवार ने अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि अजीत पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है।

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शीर्ष अदालत ने शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया कि उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट “उनकी सद्भावना का लाभ उठा रहा है” और मराठा दिग्गज को प्रतिद्वंद्वियों से “झूठी प्रशंसा” की आवश्यकता नहीं है।

हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार गुट की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से कहा, “एक बार जब आपने (अजित पवार गुट ने) अलग रास्ता चुन लिया, तो आप केवल अपनी पहचान का उपयोग करते हैं।”

पीठ ने कहा, ‘‘ हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।’’ पीठ ने कहा कि इस आशय का एक हलफनामा शनिवार तक दाखिल किया जाए।

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(इनपुट- पीटीआई)

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Published March 19th, 2024 at 15:54 IST

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