अपडेटेड 9 August 2024 at 13:14 IST

'बच्चों आपके मनीष अंकल आ रहे हैं...', सिसोदिया की जमानत पर राघव चड्ढा बोले- खुशी से झूम रहा देश

राघव चड्ढा ने कहा- ‘मनीष भाई को 530 दिनों तक जेल में रखा गया। उनका अपराध केवल इतना था कि उन्होंने गरीब बच्चों को उज्ज्वल भविष्य देने का सपना देखा था।

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Manish uncle is coming
बच्चों आपके मनीष अंकल आ रहे हैं- राघव | Image: PTI

Raghav Chadha on Manish Sisodia Bail: दिल्ली में आप आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर आप नेता राघव चड्ढा का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि, 'दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।' 

राघव चड्ढा ने कहा कि, ‘मनीष भाई को 530 दिनों तक जेल में रखा गया। उनका अपराध केवल इतना था कि उन्होंने गरीब बच्चों को उज्ज्वल भविष्य देने का सपना देखा था। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं।’

संजय सिंह बोले- ‘सच की जीत हुई’

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सच की जीत हुई", आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीनों से जेल में थे, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है, साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके अलावा, सिसोदिया को हर सोमवार कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, वह दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में 26 फरवरी 2023 से हिरासत में हैं।

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सिसोदिया को जमानत, मगर रखी ये दो बड़ी शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया बीते 17 महीने से जेल में थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्‍टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।

पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। पीठ ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया। इसके साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।

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थाने में हर सोमवार को लगानी होगी हाजिरी

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत तो दे दी है लेकिन इसके साथ दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहला शर्त ये कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। ऐसा इसलिए कि वो विदेश यात्रा ना कर पाएं। और दूसरी शर्त ये है कि सिसोदिया को हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी।

सिसोदिया की 26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार था।

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Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 9 August 2024 at 12:30 IST