अपडेटेड 27 June 2024 at 18:39 IST

'वो दिन में कई बार नमाज पढ़ता है', 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले को फांसी देने से कोर्ट का इनकार

Odisha News: 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले को फांसी देने से ओडिशा हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

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Odisha high court
Odisha high court | Image: PTI

Odisha News: 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले को फांसी देने से ओडिशा हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी दिन में कई बार नमाज पढ़ता है।  हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी सजा अनुपातहीन रूप से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अपराध करने पर निर्धारित सजा से अधिक सजा का मतलब है निर्दोष को सजा देना।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

ओडिशा हाई कोर्ट ने मामले में दोषी पाए जाने वाले आरोपी अकील अली को दोषमुक्त कर दिया तो वहीं, आसिफ अली की सजा बदल दी गई। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के जस्टिस एस के साहू और आर के पटनायक ने कहा कि आरोपी दिन में कई बार नमाज पढ़ता है। उसने खुद को अल्लाह को समर्पित कर दिया है। ऐसे में वो किसी भी सजा के लिए तैयार है।

दोनों को इस आरोप में हुई थी सजा

कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, 21 अगस्त 2014 को दोनों आरोपियों ने 6 साल की बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद उसे नग्न अवस्था में बरामद किया गया। अस्पताल में संदेह जताया गया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। इसके बाद बच्ची को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया और रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। बाद में चचेरे भाई ने खुलासा किया कि आसिफ और अकील ही उसे जबरदस्ती लेकर गए थे। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया, जिसके बाद दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई।  हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि बच्ची के साथ रेप हुआ था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि ये प्री-प्लांड था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 27 June 2024 at 18:39 IST