दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, जानिए क्या है मामला

दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम को भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है।

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Sharjeel Imam
Sharjeel Imam | Image: ANI

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार (9 मार्च) को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी एक्टिविस्ट शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर वाजपेयी ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है।

सांप्रदायिक दंगों के पीछे बड़ी साजिश रचने का आरोप

2019-2020 में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र एक्टिविस्ट शरजील इमाम पर फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे बड़ी साजिश रचने के आरोप में The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) और IPC के तहत आरोप हैं।

आरोपी कौन हैं?

इस मामले में आरोपी हैं ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा (2021 में बेल मिली), शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर (इंसानियत के आधार पर बेल मिली क्योंकि गिरफ्तारी के समय वह प्रेग्नेंट थीं), शरजील इमाम, फैजान खान, देवांगना कलिता (बेल मिली) और नताशा नरवाल (बेल मिली)।

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Published By:
 Kunal Verma
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