Updated April 30th, 2024 at 13:57 IST
'कांग्रेस की हताशा इस लेवल तक है कि वो फेक VIDEO बनाकर सार्वजनिक कर रहे हैं',अमित शाह का जोरदार हमला
कांग्रेस पर तंज कसते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि फर्जी वीडियो प्रसारित कर जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास निंदनीय है।
- देश
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया (Amit Shah Viral Video) पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनके ही एक भाषण का है। वीडियो में वो कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैर-संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। फेक वीडियो के खिलाफ शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। वहीं, इस बीच अमित शाह ने फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है।
असम के गोवाहाटी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर फेक वीडियो के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाया। शाह ने कहा, कांग्रेस हताशा इस स्तर तक पहुंच गई है कि उन्होंने मेरे और कई अन्य भाजपा नेताओं के फर्जी वीडियो बनाकर सबके बीच में सर्वजनिक किया। मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोगों ने भी इस फर्जी वीडियो को आगे बढ़ाने का काम किया है हमने रिकॉर्ड सबके सामने रखा जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता पर आपराधिक मामला चल रहा है।
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फेक वीडियो को लेकर क्या बोले शाह?
अमित शाह ने आगे कहा कि यह कृत्य उनकी हताशा एवं निराशा का परिचायक है। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तब से वह राजनीति के स्तर को नए निचले स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि फर्जी वीडियो प्रसारित कर जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास निंदनीय है और भारतीय राजनीति में ऐसा किसी भी बड़े नेता द्वारा कभी नहीं किया जाना चाहिए।
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BJP ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत
बता दें कि फेक वीडियो को लेकर बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। शिकायत में बीजेपी ने कहा कि अमित शाह ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण खत्म करने को लेकर कोई बात नहीं की है। जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वह फर्जी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मूल वीडियो में अमित शाह तेलंगाना में मुसलमानों को के लिए "असंवैधानिक" आरक्षण को हटाने पर चर्चा की थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में 153/153A/465/469/171G IPC और 66C IT एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं।
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Published April 30th, 2024 at 13:57 IST
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