अपडेटेड 21 June 2024 at 19:11 IST
केजरीवाल को फिलहाल नहीं मिलेगी रिहाई, जमानत के आदेश पर रोक जारी; HC ने आदेश सुरक्षित रखा
Delhi News: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी।
- भारत
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Delhi News: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी। जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि वह ईडी की स्थगन याचिका पर दो-तीन दिन में आदेश पारित करेगा और तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी।
वकील का बयान
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर एएसजी एसवी राजू का कहना है, "केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और नोटिस जारी किया गया है।
कौन-कौन गिरफ्तार हुए थे?
अरविंद केजरीवाल: दिल्ली के मुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री
संजय सिंह: AAP सांसद (अब जेल से बाहर)
विजय नायर: आप संचार विंग के प्रमुख
के. कविता: BRS नेता
राघव मगुंटा: साउथ ग्रुप के सदस्य (बाद में गवाह बने)
गौतम मल्होत्रा: अकाली दल के पूर्व विधायक के बेटे
समीर महेंद्रू: इंडोस्पिरिट के मालिक
अमित अरोड़ा: बडी रिटेल के मालिक
पी. शरद रेड्डी: अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर (बाद में गवाह बने)
अभिषेक बोनपल्ली: साउथ ग्रुप के सदस्य
बुचीबाबू गोरंटला: कविता के पूर्व विधायक
बिनॉय बाबू: रिकॉर्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख
राजेश जोशी: चौरियेत प्रोडक्शंस के निदेशक
दिनेश अरोड़ा: एक रेस्तरां चेन के मालिक (बाद में गवाह बने)
केजरीवाल के वकील ने ED की अर्जी का विरोध किया
अभिषेक मनु सिंघवी ने ED की अर्जी का विरोध किया था। सिंघवी ने कहा था कि 10 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जिसमें अदालत ने कहा है कि जमानत देना और उसे रद्द करना दोनों अलग अलग मामले हैं।
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आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तथाकथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बीच में 21 दिन के लिए केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जरूर बाहर आए थे, लेकिन 2 जून को उन्हें जेल में वापस जाना पड़ा था।
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Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 21 June 2024 at 17:08 IST