क्या स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार की होगी रिहाई? दिल्ली हाई कोर्ट में 31 मई को सुनवाई

Delhi News: विभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है।

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Bibhav Kumar
Bibhav Kumar | Image: PTI

Delhi News: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में  दिल्ली के सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 31 मई को सुनवाई करेगा। विभव कुमार ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दर्ज कराए गए मारपीट मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। विभव कुमार फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं।

विभव कुमार ने की थी जल्द सुनवाई की मांग

दरअसल विभव के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुक्रवार 31 मई को विभव की याचिका पर सुनवाई का भरोसा दिया।

ये है मामला

सोमवार को विभव कुमार की जमानत याचिका को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई ‘‘पूर्व नियोजित मंशा’’ नहीं थी और उनके आरोपों को ‘‘खारिज नहीं किया जा सकता।’’

मालीवाल ने आरोप लगाया है कि विभव कुमार ने 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पिछले शुक्रवार को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।

(PTI इनपुट के साथ)

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Published By:
 Kunal Verma
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