अपडेटेड 2 April 2024 at 20:06 IST
'दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन हैं अरविंद केजरीवाल', CM की याचिका पर ED का जवाब
Delhi News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED ने जवाब दिया है।
- भारत
- 3 min read

Delhi News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED ने जवाब दिया है। ED ने कहा है कि दिल्ली के सीएम ही शराब घोटाला के किंगपिन हैं। अरविंद केजरीवाल AAP के अन्य नेताओं के साथ इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं।
ED ने क्या जवाब दिया?
ED ने अपने जवाब में कहा- 'अरविंद केजरीवाल एक्साइज फॉर्मूलेशन की साजिश, 2021-22 की पॉलिसी के जरिए कुछ खास व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने और इसके बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग करने में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने ही इन पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया।'
ED ने कहा- 'अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को बनाने में डायरेक्ट संलिप्त थे। यह पॉलिसी इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी कि इससे कैसे साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा सकता है।'
मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सेक्रेटरी ने अपने बयान में दी ये जानकारी
ED ने कहा- 'मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सेक्रेटरी सी. अरविंद ने खुलासा किया है कि मिड मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें फोन किया था और अरविंद केजरीवाल के निवास पर आने के लिए कहा। इसके बाद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्हें 30 पेज का एक डॉक्यूमेंट सौंपा गया, जो GoM का ड्राफ्ट था। मनीष सिसोदिया ने बताया कि ये एक बेस डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए फाइनल GoM रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, उसमें ये लिखा गया था कि उत्पादक प्राइवेट एजेंट्स को थोक बिक्री का लाइसेंस दिया जाएगा। एक थोक बिक्री का लाइसेंस कई उत्पादकों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है और प्रॉफिट मार्जिन 12 प्रतिशत तय किया गया था।'
Advertisement
हलफनामें में ये बातें जरूरी
- AAP पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है।
- अपराध की आय का एक हिस्सा, लगभग 45 करोड़ रुपये नकद का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में AAP के चुनाव अभियान में किया गया है।
Advertisement
- AAP द्वारा अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है और इस प्रकार अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं।
- ईडी ने कहा कि निचली अदालत का 22 मार्च और 28 मार्च का रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश है।
- ईडी ने कहा कि निचली अदालत के आदेश से स्पष्ट है कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
- अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर ईडी ने कहा कि PMLA की धारा 16 और संविधान के अनुच्छेद 22 की सभी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया।
- ED ने अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी हिरासत को लेकर कोर्ट में दिए गया बयान का भी जिक्र किया।
- ED ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि उनको ED हिरासत को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
- ED ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार खो दिया है और याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है।
- कल हाईकोर्ट मे इस मामले पर होगी सुनवाई।
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 2 April 2024 at 20:06 IST