अपडेटेड 7 November 2025 at 19:25 IST
संसद के शीतकालीन सत्र में IBC में होगा बड़ा बदलाव? जानिए क्या है Section 29A, जिसमें ब्लड रिलेशन को लेकर भी आ सकता है नया नियम
2016 में लागू होने के बाद से IBC को प्रभावी बनाए रखने के लिए इसमें छह बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन इस बार अंदरूनी जानकारी के आधार पर, 2025 IBC संशोधन विधेयक में व्यापक बदलाव शामिल हो सकते हैं।
- बिजनेस न्यूज
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दिवालियापन से निपटने के लिए भारत के एक कानून में जल्द ही बड़ा बदलाव आ सकता है। सूत्रों के अनुसार, कॉर्पोरेट कर्ज और दिवालियापन के समाधान के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) में संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से ठीक पहले बड़े बदलाव हो सकते हैं।
यह सत्र आमतौर पर नवंबर के अंत में शुरू होता है और लगभग एक महीने तक चलता है। बदलाव का दबाव उन बिजनेस लीडर्स की ओर से है जो "संबंधित पक्षों" और पारिवारिक संबंधों से संबंधित नियमों में बदलाव चाहते हैं, ताकि सौदों को आसान बनाया जा सके और भारत में "व्यापार करने में आसानी" को बढ़ावा दिया जा सके।
IBC संशोधनों का इतिहास
2016 में लागू होने के बाद से IBC को प्रभावी बनाए रखने के लिए इसमें छह बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन इस बार अंदरूनी जानकारी के आधार पर, 2025 IBC संशोधन विधेयक में व्यापक बदलाव शामिल हो सकते हैं।
इंडस्ट्रीज कानून के उन हिस्सों में सुधार की मांग कर रहे हैं, जो इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक चर्चित विषय सेक्शन 29A है, जो कंपनी के प्रमोटर्स (कंपनी चलाने वाले या उसके मालिक) और उनके ब्लड रिलेशन को दिवालियापन की कार्यवाही में शामिल होने से रोकती है, भले ही उन रिश्तेदारों का प्रमोटर से कोई सीधा बिजनेस लिंक न हो। इस क्षेत्र के कई लोगों का कहना है कि परिवार के सदस्यों को समाधान के लिए आगे आने देने के लिए इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
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IBC के सेक्शन 29A के बारे में
IBC का सेक्शन 29A मूलतः एक सुरक्षा नियम है। यह खंड खासकर उन लोगों की एक लिस्ट है, जिन्हें दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही किसी कंपनी के लिए समाधान योजना (या बोली) प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य माना जाता है। सेक्शन 29A का मुख्य उद्देश्य कंपनी के वित्तीय चूक के लिए जिम्मेदार प्रमोटर्स या मालिकों को दिवालिया प्रक्रिया के जरिए रियायती मूल्य पर व्यवसाय का नियंत्रण वापस पाने से रोकना है।
इस वक्त जिन समूहों को इसमें भाग लेने से बैन किया गया है, उनमें शामिल हैं:
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- दिवालिया कंपनी के प्रमोटर या मालिक, अगर वे चूक के लिए जिम्मेदार थे।
- Wilful Defaulter (ऐसा व्यक्ति जो साधन होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज चुकाने से बचता है) के रूप में चिह्नित कोई भी व्यक्ति।
- सिक्योरिटी मार्केट में व्यापार करने से प्रतिबंधित व्यक्ति।
- कुछ "संबंधित पक्ष", जिनमें प्रमोटर्स के करीबी पारिवारिक सदस्य और ब्लड रिलेशन शामिल हैं।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कॉर्पोरेट ग्रुप संशोधन की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, खासकर धारा 29A के तहत रक्त संबंधियों को "संबंधित पक्ष" के रूप में स्वतः शामिल करने के संबंध में। इस तरह की भागीदारी की अनुमति देने से पहले, एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि अधिकारियों को पहले फंड के सोर्स को कन्फर्म करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वैध हैं।
मदान लॉ ऑफिसेज के मैनेजिंग पार्टनर जीपी मदान ने कहा कि अगर सब कुछ साफ-साफ है, तो उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने कहा, "स्टेकहोल्डर्स IBC संशोधनों के संबंध में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस परामर्श के दौरान इंडस्ट्रीज बॉडीज 29ए में बदलावों की सिफारिश कर रहे हैं।"
दिवालियेपन नियमों में पारिवारिक संबंधों के कारण बहस क्यों छिड़ रही है?
विशेषज्ञों का कहना है कि दिवालियापन के कई मामले आंतरिक पारिवारिक या व्यावसायिक झगड़ों के कारण होते हैं। सिर्फ पारिवारिक संबंधों के आधार पर रक्त संबंधियों को "संबंधित पक्ष" की श्रेणी में डाल देने से किसी संघर्षरत कंपनी को बचाना मुश्किल हो सकता है। आखिरकार, एक रिश्तेदार एक वैध लेनदार (जिस पर पैसा बकाया हो) हो सकता है या अपना खुद का असंबंधित व्यवसाय चला रहा हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जोर दिया है और फैसला सुनाया है कि "संबंधित पक्ष" का दर्जा वास्तविक व्यावसायिक संबंधों पर निर्भर होना चाहिए, न कि केवल पारिवारिक संबंधों पर। अगर धारा 29A में संशोधन किया जाता है, तो यह भारत के बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए अपने रिश्तेदारों की कंपनियों से जुड़े दिवालियापन के मामलों को सुलझाने में शामिल होने के रास्ते खोल सकता है।
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के संस्थापक पवन विजय ने कहा, "अगर धारा 29A में संशोधन किया जाता है, तो देश के कई बड़े कॉर्पोरेट समूह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कंपनियों के लिए IBC कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।"
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 7 November 2025 at 19:25 IST