अपडेटेड 21 February 2026 at 00:21 IST

अमेरिकी टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही तिलमिला उठे ट्रंप, बोले- सभी देशों पर 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाऊंगा

अमेरिकी टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा?

Donald Trump | Image: Republic

डोनाल्ड ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात यह कहकर शुरू की कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, जिसमें उनके कई टैरिफ को अमान्य कर दिया गया है, बहुत निराशाजनक है।

उन्होंने बेंच के कुछ सदस्यों को डांटा, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का अपने ग्लोबल टैरिफ को सही ठहराने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी था। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, मैं उन देशों को बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन एक डॉलर का भी टैरिफ नहीं लगा सकता।

डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि “कोर्ट ने जिन्हें गलत तरीके से खारिज किया था, उनकी जगह अब दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा”। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशों पर 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ लगाऊंगा।

‘वो देशद्रोही हैं’

ट्रंप ने अपनी स्पीच में लिबरल सुप्रीम कोर्ट के जजों की बुराई की। साथ ही उन लोगों की भी जो इस राय से सहमत थे कि IEEPA का इस्तेमाल गैर-कानूनी था। ट्रंप ने कहा, "कोर्ट में डेमोक्रेट्स बहुत खुश हैं। वे किसी भी ऐसी चीज के खिलाफ हैं जो अमेरिका को फिर से मजबूत, स्वस्थ और महान बनाती है। वे जज, सच कहूं तो, हमारे देश के लिए शर्म की बात हैं।"

ट्रंप ने आगे कहा, "वे बहुत देशद्रोही हैं और हमारे संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं।" उन्होंने अपने दावों के लिए कोई सबूत दिए बिना कहा, "मेरी राय है कि कोर्ट विदेशी हितों और एक ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट से प्रभावित हुआ है जो लोगों की सोच से कहीं छोटा है।"

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

आपको बता दें कि ये टैरिफ अप्रैल में ट्रंप के ‘लिबरेशन डे’ एजेंडा के तहत लगाए गए थे, जिसका दावा था कि यह अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करेगा और घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाएगा। ट्रंप ने इमरजेंसी टैरिफ लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब यह नतीजा निकाला है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि IEEPA नेशनल इमरजेंसी के लिए रिजर्व था। इसने कहा कि IEEPA US राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 21 February 2026 at 00:17 IST