अपडेटेड 20 February 2026 at 21:07 IST

BIG BREAKING: सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी टैरिफ को बताया गैरकानूनी; कहा- ये राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया।

‘White House Is Spooked’: Donald Trump Faces Growing Cultural Revolt Against Immigration Crackdown
Donald Trump | Image: AP

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा तौर पर बड़े ग्लोबल टैरिफ लगाकर फेडरल कानून तोड़ा है। यह व्हाइट हाउस के लिए एक ऐसे मुद्दे पर एक बड़ा झटका है जो राष्ट्रपति की विदेश नीति और आर्थिक एजेंडे के लिए अहम रहा है।

कंजर्वेटिव-बहुमत वाले हाई कोर्ट ने फैसले में छह-तीन के बहुमत से फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट “राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।”

आपको बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल ऑफिस लौटने के बाद लगभग सभी अमेरिकी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर बड़े टैक्स लगाने के लिए इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स का इस्तेमाल करने का बड़ा कदम उठाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सुनाया, जिनके साथ तीन लिबरल जस्टिस और दो साथी कंजर्वेटिव, जस्टिस नील गोरसच और एमी कोनी बैरेट, मेजॉरिटी में थे।

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रॉबर्ट्स ने लिखा, "राष्ट्रपति ने अनलिमिटेड अमाउंट, समय और स्कोप के टैरिफ एकतरफा लगाने के पावर का दावा किया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन किसी ऐसे कानून की ओर इशारा नहीं करता, जिसमें कांग्रेस ने पहले कहा हो कि IEEPA की भाषा टैरिफ पर लागू हो सकती है। इस तरह, हम मानते हैं कि IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।"

सभी टैरिफ पर असर नहीं पड़ेगा

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप के सभी टैरिफ पर असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अलग-अलग कानूनों का इस्तेमाल करके स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए टैरिफ वैसे ही रहेंगे।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के टैरिफ को दो कैटेगरी में बदल देता है। एक है देश-दर-देश या “रेसिप्रोकल” टैरिफ, जो चीन के लिए 34% से लेकर बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन तक है। दूसरा है 25% टैरिफ जो ट्रंप ने कनाडा, चीन और मेक्सिको से आने वाले कुछ सामानों पर लगाया था। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि वे फेंटानिल के फ्लो को रोकने में नाकाम रहे। ट्रंप दूसरे कानूनों का इस्तेमाल करके कुछ टैरिफ फिर से लगाने की कोशिश कर सकते हैं।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 20 February 2026 at 20:55 IST