अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रचने वाला आरोपी सुहेल कर्नाटक से गिरफ्तार, मोबाइल पर कई पाकिस्तानी ग्रुप के संपर्क में था आरोपी
कर्नाटक के हरिहर ग्रामीण पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके फोन से कथित तौर पर भड़काऊ ऑडियो मैसेज और कंटेंट मिला है, जिसमें राम मंदिर को बम से उड़ाने की बात और पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क का जिक्र है।
- भारत
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कर्नाटक के हरिहर ग्रामीण पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके फोन से कथित तौर पर भड़काऊ ऑडियो मैसेज और कंटेंट मिला है, जिसमें राम मंदिर को बम से उड़ाने की बात और पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क का जिक्र है।
आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के लखनौती निवासी लियाकत के बेटे सुहेल के तौर पर हुई है। उसे 23 जून, 2026 को रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान हिरासत में लिया गया था।
इस वजह से हुआ शक
FIR के मुताबिक, पुलिस को स्थानीय मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि दूसरे राज्य का एक व्यक्ति बन्नीकोडु गांव में संदिग्ध हालात में करीब 15 दिनों से रह रहा था। बताया जाता है कि वह व्यक्ति कन्नड़ भाषा नहीं बोलता था, जिससे ग्रामीणों में शक पैदा हो गया था।
23 जून को शाम करीब 5:00 बजे अधिकारियों ने सुहेल को कारगिल फैक्ट्री-बन्नीकोडु रोड पर देखा। पुलिस की जीप देखकर वह डरा हुआ लग रहा था। स्थानीय स्टाफ की मदद से पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान तो बताई, लेकिन गांव में इतने लंबे समय तक रहने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका।
फोन से मिले अहम सबूत
उसके ओप्पो मोबाइल फोन की जांच के दौरान, जो फ्लाइट मोड पर था, पुलिस ने पाया कि "सुहेल राणा प्रधान" नाम से एक नंबर (7895178293) सेव था। लॉक किए गए व्हाट्सएप चैट की और जांच करने पर पाकिस्तानी कंट्री कोड (+92 3182345739) वाला एक कॉन्टैक्ट मिला, जो "राणा जी" के नाम से सेव था।
हिंदी और उर्दू में मिली-जुली ऑडियो बातचीत भी मिली। FIR के अनुसार, एक क्लिप में कथित तौर पर बम का इस्तेमाल करके राम मंदिर को उड़ाने की इच्छा जाहिर करने वाली बातें थीं। फोन कई व्हाट्सएप चैनलों से भी जुड़ा हुआ था, जिनमें "मेमन एंड जट्ट 333," "राणा भाई ग्रुप 333," और "VIP पब्लिक चैनल" शामिल थे। बताया जाता है कि इन चैनलों में हथियारों से लैस लोगों की तस्वीरें, आतंकवादियों जैसी दिखने वाली तस्वीरें और हिंदी और उर्दू में भड़काऊ कंटेंट मौजूद था।
पुलिस ने इस सामग्री को सांप्रदायिक अशांति भड़काने, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला माना है।
मामला दर्ज किया गया
हरिहारा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सुहेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113(3) और 197(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है (क्राइम नंबर 120/2026)। यह मामला दावणगेरे के पुलिस अधीक्षक से मंज़ूरी मिलने के बाद दर्ज किया गया। उसके संपर्कों की पूरी जानकारी, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के साथ बातचीत की प्रकृति और किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से संभावित जुड़ाव की जांच की जा रही है; साथ ही, सबूत के तौर पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है।
इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। खबरों के मुताबिक, इसी मॉड्यूल के सिलसिले में पहले दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें दावणगेरे का एक निवासी भी शामिल है।
यह घटना संवेदनशील धार्मिक और राष्ट्रीय स्थलों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी हुई चिंताओं के बीच हुई है। अधिकारियों ने अभी तक किसी संभावित बड़ी साजिश के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की है।
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 24 June 2026 at 17:13 IST