दिल्ली शराब घोटाले में ED ने दाखिल की 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 13 मई को सुनवाई

Delhi liquor scam: दिल्ली शराब घोटाले में ED ने 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।

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ED ने 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की | Image: Republic

Delhi liquor scam: दिल्ली शराब घोटाले में ED ने 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट काउंटर पर जमा कराई। 13 मई को चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर कोर्ट सुनवाई करेगी।

वहीं, दूसरी ओर सूचना मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए सुनीता केजरीवाल घर से निकल गई हैं। उनके साथ उनकी बेटी हर्षिता भी तिहाड़ जा रही हैं।

केजरीवाल को अंतरिम जमानत

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पहले उन्हें 28 मार्च तक ED की रिमांड में भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ी। दिल्ली के सीएम तब से जेल में ही थे।

50 दिनों तक जेल की हवा खाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत दी है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अब चुनाव प्रचार में हिस्सा भी ले सकेंगे।

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। 

चुनाव प्रचार कर सकेंगे केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है। दरअसल, उन्हें जिन शर्तों पर जमानत मिली है उसके अनुसार वो चुनाव प्रचार और अपने उम्मीदवारों के लिए रैली में हिस्सा तो ले सकेंगे लेकिन जिस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि दिल्ली के सीएम 11 मई से 1 जून के बीच चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन इस केस से संबंधित बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चुनाव प्रचार कर पाएंगे, लेकिन अपने केस को लेकर कुछ सफाई नहीं देंगे।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 10 May 2024 at 16:42 IST