अपडेटेड 30 July 2024 at 17:55 IST
Rau IAS Coaching Flooding: 3 छात्रों की मौत से देश सन्न,मालिक का चौंकाने वाला तर्क-ये एक्ट ऑफ गॉड है
Delhi News: दिल्ली की राव IAS अकादमी के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद बेसमेंट के मालिक ने चौंकाने वाला बयान दिया है।
New Delhi: दिल्ली की राव IAS अकादमी के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद बेसमेंट के मालिक के वकील ने चौंकाने वाला बयान दिया है। कोर्ट में चल रही बहस के दौरान वकील ने कहा कि जो घटना हुई, वह एक्ट ऑफ गॉड है। आपको बता दें कि राजेन्द्र नगर मामले में बिल्डिंग के मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी।
बेसमेंट के मालिक के वकील ने कहा कि हमारी गलती बस इतनी है कि हमने बेसमेंट किराए पर दिया, और वहां पर घटना हो गई लेकिन उसी तरह के 16 बेसमेंट और थे, जिसको अधिकारियों द्वारा बाद में सील किया गया।
'हम चाहते तो भाग सकते थे...'
तेजिंदर सिंह के वकील ने कहा कि वह बिल्डिंग के को-ऑनर हैं। जो घटना हुई, उसपर हमको अफसोस है। मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। तेजिंदर सिंह के वकील ने कहा कि हमारा नाम FIR में नहीं है। चारों भाइयों ने भागने की कोशिश नहीं की। वो चाहते तो भाग सकते थे और अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते थे।
तेजिंदर सिंह के वकील ने कहा वह चारों खुद पुलिस के पास गए थे। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उन लोगों ने खुद सरेंडर किया है। वकील ने कहा कि उन्होंने बेसमेंट को इस लिए नहीं दिया था कि वहां पर लाइब्रेरी खोली जाए।
'सिस्टम में ही गड़बड़ी है...'
बेसमेंट मालिक के वकील ने कहा कि लाइब्रेरी इस लिए नहीं खोली गई थी कि वह हर समय खुली रहेगी। वह लाइब्रेरी इस लिए खोली गई थी कि वहां पर कोचिंग क्लास के गैप के दौरान बच्चे बैठ कर पढ़ सके। वह लाइब्रेरी इस लिए नहीं थी कि वहां पर बच्चे 8-8 घंटे बैठकर पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि हमने बेसमेंट किसी और इस्तेमाल के लिए दिया था और उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया गया।
वकील ने कहा कि एजेंसियों को जिस तरह काम करना चहिए, वैसे काम नहीं किया गया। कई इलाकों में पानी भरा, वकीलों के दफ्तरों में भी पानी भरा। सिस्टम में ही गड़बड़ी है, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए उनको नहीं पकड़ा जा रहा है।
आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा मामले में गिरफ्तार कार मालिक की जमानत याचिका पर भी तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। कल शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा।
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 30 July 2024 at 17:55 IST