अपडेटेड 30 July 2024 at 16:40 IST

स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव को फिर राहत नहीं, 24 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi News: स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव को फिर राहत नहीं मिली है।

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Swati Maliwal Assault Case: Bibhav Kumar | Image: Republic

Delhi News: स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव को फिर राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट

इससे पहले 16 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में विभव कुमार को आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ 300 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच के दौरान 100 लोगों से पूछताछ की और 50 लोगों को गवाह बनाया था। दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 341, 354, 354B, 506,509, 201 के तहत चार्जशीट दाखिल की। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) की धारा भी लगाई थी।

स्वाति मालीवाल ने लगाए थे ये आरोप

स्वाति मालीवाल ने बयान में कहा था कि CM केजरीवाल घर में मौजूद थे। मैं ड्राइंग रूम तक गयी और वहां इंतजार कर रही थी। विभव आया और गालियां देने लगा। उसने बिना उकसावे के मुझे थप्पड़ मारा, मैनें शोर मचाया और कहा मुझे छोड़ दो जाने दो। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा। विभव ने मेरे छाती पर मारा, मेरे चेहरे पर मारा और पेट पर भी मारा।

इसके बाद पुलिस ने विभव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं, मोबाइल फॉर्मेट होने के पीछे की एक ही वजह बता रहा है कि फोन हैंग हो गया था।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 30 July 2024 at 16:14 IST