अपडेटेड 31 July 2024 at 18:33 IST

3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, छात्रों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी

Delhi News: दिल्ली के राव IAS अकादमी में 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।

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छात्रों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी | Image: Republic

New Delhi: दिल्ली के राव IAS अकादमी में 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें छात्रों की सुरक्षा को लेकर इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा गया है।

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश के पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका को तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तीस हजारी कोर्ट ने मनुज कथूरिया, तेजिंदर, हरविंदर, परविंदर और सरबजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी। तीस हजारी कोर्ट ने मनुज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।

दिल्ली में हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थी एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में डूब गए और एक अभ्यर्थी की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। यह जरूरी है कि दिल्ली के GNCT के सभी स्कूल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उनके पास उचित बुनियादी ढांचा हो। इसलिए, सभी प्राचार्य/शासनाध्यक्ष, शासकीय शिक्षा निदेशालय (डीओई), जीएनसीटीडी के तहत सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है:

1. सार्वजनिक भवनों में बेसमेंट के उपयोग के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
2. स्कूल भवनों में बेसमेंट, अगर कोई हो, का उपयोग केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार और स्वीकृत योजना के अनुसार अनुमेय गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
3. स्कूल भवनों के सभी द्वार चालू रहेंगे और प्रवेश एवं निकास के लिए खुले रहेंगे।
4. बेसमेंट तक पहुंच को उचित रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और स्कूल निकासी योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
5. सभी गलियारे हर समय अवरोधों से मुक्त रहेंगे और सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
6. जल जमाव के लिए स्कूल के गलियारों और सीढ़ियों की नियमित रूप से जांच की जाएगी और अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
7. सुनिश्चित करें कि स्कूल परिसर और उसके आसपास जल जमाव से बचने के लिए स्कूल स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
8. उपकरणों सहित विद्युत तारों और फिटिंग की जांच की जाएगी और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाएगा।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 31 July 2024 at 18:22 IST