अपडेटेड 25 June 2024 at 19:41 IST

केजरीवाल के जमानत को लेकर दिल्ली HC ने अदालत के फैसले पर उठाए सवाल, कहा-'हाई कोर्ट के खिलाफ जाना...'

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं।

Follow :  
×

Share


Arvind Kejriwal | Image: PTI

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत की जज ने कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों/लिखित दलीलों पर पर गौर किए बगैर ही जमानत का फैसला दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने की ये टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के आदेश में खामी माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ED के वकील को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना चाहिए। निचली अदालत की जज ने अपने आदेश में ये साफ नहीं किया कि कैसे वो PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को लेकर सन्तुष्ट है।  (PMLA के सेक्शन 45 के तहत प्रावधान है कि कोर्ट सरकारी वकील को अपनी बात रखने का पूरा मौका  देगा और कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहिए कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए भी अपराध नहीं करेगा।)

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि निचली अदालत की जज ने अपने आदेश में ED पर बदनीयती की भावना से काम करने को लेकर टिप्पणी की है। हालांकि 9 अप्रैल को दिए आदेश में हाई कोर्ट ने ED  पर गलत मंशा से काम करने के आरोप को खारिज किया है। ऐसे में न्यायिक अनुशासन को देखते हुए उन्हें हाई कोर्ट के निष्कर्ष के खिलाफ जाकर ऐसी  टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

जज की ओर से की गई टिप्पणी गैरजरूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से की गई टिप्पणी गैरजरूरी है। जज को आदेश पास करने से पहले कोर्ट में दाखिल मैटेरियल पर गौर करके फैसला देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ED ने सेक्शन 70 के  तहत केजरीवाल की व्यक्तिगत भूमिका के साथ AAP के संयोजक होने के नाते उनकी अपरोक्ष भागीदारी का भी हवाला दिया था लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में इस दलील पर गौर ही नहीं किया।

ये भी पढ़ेंः असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के दौरान बोला 'जय फिलिस्तीन' तो संसद में मच गया हंगामा

Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 25 June 2024 at 19:41 IST