अपडेटेड 3 September 2025 at 12:30 IST
ट्रंप को झटके पर झटका, कोर्ट ने टैरिफ को बताया अवैध; कैलिफोर्निया में अमेरिकी सेना की तैनाती पर लगाई रोक
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटके पर झटका लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने पहले टैरिफ को अवैध बताया था और अब कैलिफोर्निया में अमेरिकी सेना की तैनाती पर रोक लगा दी।
- अंतरराष्ट्रीय न्यूज
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत की तरफ से झटके पर झटका मिल रहा है। पहले अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को अवैध बताया था। वहीं ताजा अपडेट में कोर्ट ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी नेशनल गार्ड की तैनाती पर भी रोक लगा दी है।
दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जून में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में संघीय राष्ट्रीय गार्ड और मरीन तैनात किया था। अमेरिकी अदालत ने इसे संघीय कानून और 1878 पॉज कॉमिटेटस अधिनियम का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने 12 सितंबर से पूरे अमेरिका में सुरक्षा गश्त, रॉयट्स कंट्रोल, अरेस्ट, तलाशी और भीड़़ नियंत्रण के लिए तैनात सैनिकों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
गवर्नर ने सेना की तैनाती का किया था विरोध
बता दें, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने अमेरिकी सेना की तैनाती के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि ट्रंप सिर्फ विरोधियों को डराने और अपनी सख्त इमिग्रेशन नीति लागू करने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ना केवल अमेरिकी लोकतंत्र की जड़े हिलेंगी, बल्कि सेना की भूमिका पर भी सवाल खड़े होंगे।
कोर्ट ने ट्रंप को लगाई फटकार
अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति को फटकार लगाते हुए कहा, "ट्रंप सरकार यह नहीं बता पाई कि आखिर कब और किन परिस्थितियों में संघीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए सैनिकों को बुलाया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति को इस तरह खुली छूट दे दी गई, तो सेना का इस्तेमाल आम लोगों पर दबाव बनाने और राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए किया जा सकता है।"
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टैरिफ को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को लेकर अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने कहा कि ज्यादातर टैरिफ कानूनों के अनुरूप नहीं हैं। इसपर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में फैसला सुनाने वाले जजों की ना केवल जमकर आलोचना की बल्कि उन्हें कट्टरपंथी वामपंथी भी करार दिया।
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Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 3 September 2025 at 12:30 IST