अपडेटेड 30 August 2025 at 18:45 IST
Trump is Dead: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐसा क्या कहा? सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रहा 'ट्रंप इज डेड'
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक इंटरव्यू में दिए गए बयान के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Trump is Dead ट्रेंड कर रहा है।
- अंतरराष्ट्रीय न्यूज
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सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कुछ ऐसा बयान दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने Trump is De ad वाले पोस्ट की बहार ला दी। हालांकि, व्हाइट हाउस की तरफ से इस अफवाह को पहले ही नकार दिया गया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।
दरअसल, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 27 अगस्त को यूएसए टुडे को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कुछ भयानक होता है तो वह आगे अपने मदद के लिए तैयार हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से स्वस्थ्य और एनर्जेटिक हैं। उनका स्वास्थ्य बिल्कुक ठीक है। अगर कुछ ऐसे हालात बन गए और मेरी जरूरत पड़ी तो मैं नेतृत्व के लिए तैयार हूं। पिछले 200 दिनों में मुझे काफी अच्छा ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग मिली है। भगवान न करे, कोई भयानक हादसा हो जाए, तो मुझे जो प्रशिक्षण मिला है, उससे बेहतर मदद मिल सकेगी। क्योंकि इससे बेहतर ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और कहीं नहीं मिलेगी।"
सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ 'ट्रंप इज डेड'
बीते कुछ समय से ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अलग-अलग तरह की अफवाहें सामने आ रही है। उनके हाथ पर या स्किन पर कुछ धब्बे देखे गए। इस वजह से लोग ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर Trump is Dead को लेकर अलग-अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं।
'ट्रंप इज डेड' पर लोगों का रिएक्शन
कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को बताया अवैध
टैरिफ के दम पर दुनिया में अपना भौकाल मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार किया है। कोर्ट ने इसे राष्ट्रपति पद की ताकत का दुरुपयोग बताया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
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कोर्ट ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन स्थिति पर कई कदम उठाने की शक्ति है, लेकिन टैरिफ लगाने की शक्ति का कानून में कहीं भी जिक्र नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कानून के तहत लगाए गए टैरिफ के बारे में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा।
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Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 30 August 2025 at 18:45 IST