अपडेटेड 17 May 2025 at 17:10 IST

अमेरिका में PHD कर रही भारतीय छात्रा प्रिया सक्सेना अब नहीं होगी निर्वासित, ट्रंप के फैसले के बाद फंसा था पेच

अमेरिका से PhD कर रही भारतीय छात्रा प्रिया सक्सेना को संघीय कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के बाद से पेंच फंसा हुआ था।

Indian PhD graduate Priya Saxena granted protection from deportation.
US से PhD कर रही प्रिया सक्सेना को मिली बड़ी राहत। | Image: AP/@priya-saxena-Linkedin

अमेरिका के एक साउथ डकोटा के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 28 साल की इंडियन स्टूडेंट प्रिया सक्सेना को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्वासित करने के प्रयास के बाद संघीय न्यायाधीश की तरफ से राहत वाला आदेश सामने आया है। कोर्ट की ओर से जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, प्रिया डिग्री हासिल करने के बाद देश में ही रहेंगी। अप्रैल में, प्रिया का छात्र वीजा समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से शायद वह स्नातक नहीं कर पाती।

साउथ डकोटा के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक दस्तावेज में कहा गया है कि प्रिया का छात्र वीजा होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा "आपराधिक रिकॉर्ड" होने के कारण रद्द कर दिया गया था। दस्तावेज में "आपातकालीन वाहन के लिए रुकने में विफलता" पर मामूली यातायात उल्लंघन का भी उल्लेख है, जिसके लिए प्रिया ने जुर्माना भरा और अपने वर्तमान वीजा जारी करने से पहले दूतावास को सूचित किया। उसके वकील के अनुसार, आव्रजन कानून कहता है कि मामूली उल्लंघन एक निर्वासन योग्य अपराध नहीं है।

कोर्ट ने इस सप्ताह यह निषेधाज्ञा इस आधार पर दी कि डीएचएस की कार्रवाई "गैरकानूनी मालूम होती है और इससे सक्सेना को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।" कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि रिकॉर्ड में इस बात का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है कि सक्सेना का SEVIS रिकॉर्ड गैरकानूनी और मनमाने ढंग से क्यों समाप्त किया गया। इसने यह भी उजागर किया कि डीएचएस यह दिखाने में विफल रहा है कि उसके एसईवीआईएस रिकॉर्ड को फिर से समाप्त करने की उचित रूप से उम्मीद नहीं है।

उनका वीजा, जो फरवरी 2027 तक वैध था, समाप्त कर दिया गया, जिससे उसका स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (SEVIS) रिकॉर्ड हटा दिया गया। इससे उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया। अप्रैल के मध्य में, प्रिया और उसके वकील ने ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा दायर किया और एक संघीय न्यायाधीश से एक अस्थायी निरोधक आदेश प्राप्त किया, जिससे उसे स्नातक होने की अनुमति मिल गई।

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उसने वीजा निरस्तीकरण को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि DHS ने प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम और उसके पांचवें संशोधन के उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन किया है। प्रिया ने हाल ही में साउथ डकोटा स्कूल ऑफ़ माइन्स एंड टेक्नोलॉजी से केमिकल और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।

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Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 17 May 2025 at 17:10 IST