अपडेटेड 7 April 2025 at 22:28 IST

भारत आएगा 26/11 का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा, US सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी

26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया।

Tahawwur Rana's Extradition To India Inches Closer As US Supreme Court Denies Stay In 26/11 Mumbai Attacks Case
आतंकी तहव्वुर राणा का भारत आने का रास्ता साफ | Image: Republic

Tahawwur Rana : 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब उसका भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार को अपपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है।

पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक आतंकी तहव्वुर राणा को फिलहाल लॉस एंजिल्स में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। फरवरी में वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देने की घोषणा की थी।

'भारत में टॉर्चर करेंगे'

अपनी याचिका में तहव्वुर राणा ने तर्क दिया था कि भारत को उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन है। उसने अपना डर जताते हुए कहा था कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो उसे यातना दिए जाने का खतरा होगा। भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा। उनके याचिका में कहा था कि वो भारत में नहीं रह पाएगा क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का मुसलमान। भारत भेजा गया तो उसे वहां टॉर्चर किया जाएगा। उसने यह भी कहा कि उसकी सेहत ठीक नहीं है और वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। उसे नहीं मालूम कि वह और कितने दिनों तक जिंदा है।

कौन है तहव्वुर राणा?

तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांटेड है। चार्जशीट के मुताबिक तहव्वुर राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। वो ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी, 2024 को मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। अदालत ने इस मामले में उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था।

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10 आतंकवादियों ने किए सिलसिलेवार हमले

26 नवंबर, 2008 को पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में सिलसिलेवार हमले किए थे। इन हमलों में 20 सुरक्षाकर्मियों और 26 विदेशियों सहित 174 लोग मारे गए थे। 26 नवंबर, 2008 को मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकी हमलों में 300 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। इन 10 आतंकवादियों में अजमल कसाब भी शामिल था, जिसे जिंदा पकड़ लिया गया था और फिर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। विशेष अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। दोषी करार दिए जाने के 2 साल बाद नवंबर. 2012 में पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल में उसे फांसी दी गई थी।

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 7 April 2025 at 22:04 IST