अपडेटेड 11 December 2025 at 17:08 IST
पाकिस्तान में पहली बार पूर्व ISI चीफ को मिली कठोरतम सजा, आसीम मुनिर के पूर्व बॉस फैज हमीद को 14 साल की जेल, क्या थे आरोप?
Pakistan News : पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उल्लंघन और पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय न्यूज
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पाकिस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वो 11 दिसंबर, 2025 को हो गया। पाकिस्तान की सेना ने अपने पूर्व खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) फैज हमीद को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (FGCM) ने उन्हें चार प्रमुख आरोपों में दोषी ठहराया, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता, आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन, पद का दुरुपयोग और सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल शामिल है।
यह फैसला पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत लिया गया और इसकी घोषणा आर्मी की मीडिया विंग Inter-Services Public Relations (ISPR) ने की है। फैज हमीद को 12 अगस्त, 2024 को सैन्य हिरासत में लिया गया था। जब टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम घोटाले से जुड़े आरोपों की जांच के दौरान ठोस सबूत मिले थे। ISPR के अनुसार, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई, जो 15 महीनों से अधिक चली। 10 दिसंबर, 2024 को सेना के पुष्टि करते हुए बताया था कि फैज हमीद पर तीन मामलों में औपचारिक रूप से अभियोग लगाया गया है। जिसमें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना, जासूसी विरोधी कानूनों का उल्लंघन करना और अपने अधिकार का दुरुपयोग करना शामिल हैं।
15 महीने का लंबा लीगल प्रोसेस
इस मुकदमे का सफर नवंबर 2023 से शुरू माना जा सकता है, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हमीद के खिलाफ गंभीर आरोपों का जिक्र किया और कहा कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे देश की संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। अगस्त 2024 में हिरासत के बाद, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने खुलासा किया कि हमीद ने उन पर हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगी थी। वहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान ने इसे नाटक करार देते हुए खुले मुकदमे की मांग की, दावा किया कि इससे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन और 9 मई की घटनाओं का पर्दाफाश होगा।
ठोस सबूतों पर चला मुकदमा
इसके बाद सितंबर 2024 में ISPR के डायरेक्टर जनरल ने पुष्टि की कि जांच के बाद ठोस सबूतों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। फरवरी 2025 में अवामी नेशनल पार्टी के नेता आमिर हैदर खान होती ने हमीद पर पश्तूनों की जान जाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जांच की मांग की। आखिरकार, 11 दिसंबर 2025 को सजा सुनाई गई, जिसमें हमीद को राज्य की सुरक्षा और हितों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया और 14 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चार प्रमुख आधारों पर फैसला दिया।
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- राजनीतिक गतिविधियां : हमीद पर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा, जो सेना के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
- गोपनीयता कानून का उल्लंघन : आधिकारिक राजद्रोह अधिनियम के तहत गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया, जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया।
- पद का दुरुपयोग : सरकारी संसाधनों का निजी हितों के लिए इस्तेमाल करना, जिसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद शामिल थे।
- व्यक्तियों को नुकसान : अलग-अलग पक्षों को आर्थिक और अन्य हानि पहुंचाई।
पाकिस्तान मीडिया के अनुसार मुकदमे में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, जिसमें हमीद को अपनी पसंद के वकीलों की टीम चुनने का अधिकार दिया गया। ISPR ने स्पष्ट किया कि सजा के साथ अपील का अधिकार भी उन्हें प्राप्त है।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 11 December 2025 at 17:08 IST