अपडेटेड 20 December 2025 at 13:56 IST

पाकिस्तानी 'तानाशाह' मुनीर की एक और बड़ी साजिश? जेल से बाहर नहीं आएंगे इमरान खान, पूर्व PM और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा का ऐलान

फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को PTI के फाउंडर और पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 केस में 17 साल की जेल की सजा सुनाई है।

Pakistan Court Sentences Ex-PM Imran Khan And His Wife Bushra Bibi To 17 Years In Prison
पूर्व PM इमरान खान को 17 साल की सजा | Image: File photo

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। आदियाला जेल में बंद इमरान के खिलाफ शहबाज सरकार और आर्मी चीफ मुनीर एक के बाद एक साजिश रच रहे हैं। अब एक और मामले में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

पाकिस्तान के डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है, "फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को PTI के फाउंडर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 केस में 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। यह मामला मई 2021 का है।

इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा

एक ऑफिशियल दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।  यह फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान कैद हैं। दोनों पर पाकिस्तानी 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना 

अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 34 (साझा इरादा) के तहत 10 साल की कठोर कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के तहत समान सजा दी गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, जिससे कुल सजा 17 साल की हो गई।

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क्या है पूरा मामला?

इसके अलावा, अदालत ने दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तानी कानून के अनुसार, यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह मामला 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस की ओर से दिए गए महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट से जुड़ा है, जिसकी कीमत करीब 80 मिलियन रुपये थी। आरोप है कि इमरान खान ने इसे मात्र 2.9 मिलियन रुपये देकर रख लिया, जो राज्य के तोशाखाना नियमों का उल्लंघन है।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 20 December 2025 at 12:19 IST