अपडेटेड 8 January 2026 at 19:46 IST
पाकिस्तान के बूते से बाहर हुए हालात! अब अपने ही देश में PM शहबाज शरीफ के खिलाफ बलूचिस्तान ने जारी किया 'गिरफ्तारी वारंट'
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। यह वारंट बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने जारी किया है।
- अंतरराष्ट्रीय न्यूज
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। यह वारंट बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने जारी किया है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर बलूचिस्तान के वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। इस वारंट का ऐलान बलोचिस्तान के नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने किया है।
मीर यार बलोच ने क्या लिखा?
मीर यार बलोच के एक्स पोस्ट के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान की संप्रभुता के गंभीर और जानबूझकर किए गए उल्लंघनों के लिए, जिसमें बिना वैध वीजा के गैर-कानूनी प्रवेश शामिल है, बलूचिस्तान गणराज्य द्वारा गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसी गिरफ्तारी बलूचिस्तान के कानूनों और संप्रभु अधिकार के अनुसार, बलूचिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर या प्रस्थान बिंदु पर की जा सकती है।
बलूचिस्तान गणराज्य इसके द्वारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ के खिलाफ, बिना वैध वीजा या कानूनी अनुमति के बलूचिस्तान के क्षेत्र में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। यह कार्य बलूचिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन और उसके हवाई क्षेत्र का गैर-कानूनी उल्लंघन है। बलूचिस्तान गणराज्य इस कृत्य की सबसे कड़ी और स्पष्ट शब्दों में निंदा करता है।
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'बलूचिस्तान में किसी भी प्रवेश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'
पोस्ट में लिखा गया है कि बलूचिस्तान एक अलग, संप्रभु और स्वतंत्र राज्य है। रैंक, पद या ओहदे की परवाह किए बिना कोई भी व्यक्ति, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, बलूचिस्तान के इमिग्रेशन कानूनों से छूट नहीं है। सही कानूनी दस्तावेज और आधिकारिक तौर पर मंजूर वीजा के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश करना बलूचिस्तान कानून के तहत एक आपराधिक अपराध है।
एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर, बलूचिस्तान गणराज्य क्वेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अन्य एंट्री या एग्जिट पॉइंट पर शहबाज शरीफ को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने का अपना स्वाभाविक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रखता है और उसका दावा करता है। यह घोषणा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख और सभी पाकिस्तानी अधिकारियों और नागरिकों के लिए एक अंतिम और औपचारिक चेतावनी है: बलूचिस्तान गणराज्य द्वारा जारी किए गए पहले से वीजा मंजूरी के बिना बलूचिस्तान में भविष्य में किसी भी प्रवेश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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'कोई भी उल्लंघन बलूचिस्तान की संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती'
मीर यार ने अपने पोस्ट में लिखा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो वैध बलूचिस्तान वीजा या आधिकारिक इमिग्रेशन क्लीयरेंस के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश करता है, और पकड़ा जाता है, तो उसे बलूचिस्तान गणराज्य के कानूनों के अनुसार मुकदमा और सजा का सामना करना पड़ेगा और उसे जबरन पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है।
बलूचिस्तान गणराज्य आगे पाकिस्तान राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून, राजनयिक मानदंडों और संप्रभुता के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों का पालन करने और सम्मान करने की चेतावनी देता है। अंतरराष्ट्रीय प्रथा के तहत, किसी भी संप्रभु देश में प्रवेश के लिए उस देश के इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा जारी किया गया विधिवत मंजूर वीजा आवश्यक है। यही नियम बिना किसी अपवाद के बलूचिस्तान में प्रवेश पर भी लागू होता है।
किसी भी व्यक्ति को पहले से वीजा मंजूरी और बलूचिस्तान के इमिग्रेशन नियमों का पूरी तरह से पालन किए बिना जमीन, समुद्र या हवा के रास्ते बलूचिस्तान गणराज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी उल्लंघन को बलूचिस्तान की संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती माना जाएगा और उसी के अनुसार निपटा जाएगा।
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 8 January 2026 at 19:43 IST