PAN Card Invalid: इस तारीख के बाद Invalid हो जाएगा आपका पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल; IT डिपार्टमेंट ने जारी की डेडलाइन
PAN Card Invalid: अगर आपने अभी तक अपने PAN Card को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्दी से कदम उठाने का समय आ गया है।
- भारत
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अगर आपने अभी तक अपने PAN Card को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्दी से कदम उठाने का समय आ गया है। आयकर विभाग के अनुसार, अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो 1 जनवरी, 2026 से यह अमान्य हो जाएगा।
इसका मतलब है कि आप अपने पैन का इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने या यहां तक कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी नहीं कर पाएंगे।
समय सीमा बीत जाने के बाद आपका पैन अपने आप काम करना बंद कर देगा। कोई भी लेन-देन जिसके लिए पैन वैरिफिकेशन की जरूरत होती है, जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट, टीडीएस रिफंड या शेयर ट्रेडिंग, अटक जाएगा। आपको फाइनेंशियल वर्क में पेनाल्टी या देरी का भी सामना करना पड़ सकता है।
अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
- आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- क्विक लिंक के अंतर्गत "लिंक आधार" पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- आप उसी पोर्टल पर जाकर और "अपना आधार-पैन लिंक स्थिति जानें" चुनकर यह भी जांच सकते हैं कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं।
पैन-आधार लिंक करना क्यों जरूरी है?
सरकार ने फर्जी पैन पर लगाम लगाने और वित्तीय रिकॉर्ड की बेहतर ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य कर दी है। हालांकि, मूल समय सीमा 31 मार्च, 2023 थी, लेकिन लोगों को असुविधा से बचाने के लिए इसे कई बार बढ़ाया गया।
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माना जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह फाइनल डेडलाइन हो सकती है। इसलिए, अगर आप अब तक इसे नहीं कर पाए हैं, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इंतजार न करें और अपने पैन को एक्टिव रखने के लिए आधार और पैन को अभी लिंक कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 2026 में आपको बुनियादी वित्तीय लेनदेन करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।