यमुना विवाद: सोनीपत की अदालत में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल सोमवार को हरियाणा के सोनीपत जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश नहीं हुए।
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यमुना में ‘‘जहर मिलाने’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल सोमवार को हरियाणा के सोनीपत जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश नहीं हुए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने 29 जनवरी को नोटिस जारी कर केजरीवाल को उनके इस दावे को लेकर 17 फरवरी को तलब किया था कि भाजपा शासित राज्य ‘‘यमुना नदी में जहर’’ मिला रहा है।
शासकीय अधिवक्ता भुवेश मलिक ने बताया कि केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता संजीव नासियार ने नोटिस न मिलने की बात कही और आगे के लिए समय मांगा जिसके बाद सीजेएम ने केजरीवाल से मामले में जवाब तलब किया है।
नासियार ने अदालत से कहा कि उन्हें केजरीवाल के बयान वाला वीडियो भी नहीं मिला है जिसके बाद उनको अदालत के आदेश पर केजरीवाल का वीडियो, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मुहैया करवा दिए गए। मलिक ने बताया कि अदालत ने अब सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की।