आपने कहा था आरोप साबित होगा तो फांसी पर लटक जाएंगे? बृजभूषण शरण सिंह ने सवाल पर दिया ये जवाब
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे पास मेरी बेगुनाही के सभी सबूत हैं। ये सभी झूठे मामले हैं।
- भारत
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Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर WFI अध्यक्ष रहते हुए महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 21 मई को दिल्ली की राउज एवेंयू कोर्ट ने बृजभूषण पर लगे इन आरोपों को तय कर दिया है। हालांकि जब बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने बेगुनाही के पूरे सबूत हैं। हालांकि आरोप तय किए जाने के बाद जब उनकी पुराने "फांसी पर लटक जाने वाले" बयान पर सवाल पूछा गया तो वो नाराज हो गए।
राउज एवेंयू कोर्ट से बाहर निकलते हुए पत्रकारों ने बृजभूषण शरण सिंह को उनका पुरानी बात याद दिलाई। बृजभूषण ने कुछ दिनों पहले कहा था कि आरोप साबित होने पर फांसी पर लटक जाऊंगा। फिलहाल पत्रकारों के इस सवाल पर बृजभूषण नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि "शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा था कि जिस दिन आरोप साबित होंगे। फिलहाल मेरे खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।'
मेरे पास मेरी बेगुनाही के सभी सबूत- बृजभूषण
बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कोर्ट की तरफ से तय किए गए आरोपों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 4 फ्रेम हुआ है, जो पुलिस ने लगाए हैं। उन्हें (पुलिस) अब इसे अदालत में साबित करना होगा और उनके पास मौजूद सबूतों के बारे में बताना होगा। मेरे पास मेरी बेगुनाही के सभी सबूत हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी झूठे मामले हैं, दिल्ली पुलिस को साबित करना होगा कि उनके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत हैं।
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अदालत में बृजभूषण ने गलती नहीं मानी
महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अब मुकदमे का सामना करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे प्रकरण में अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया है और कोर्ट में कह दिया है कि उन्होंने गलती नहीं की। बृजभूषण ने कहा कि वो मुकदमे का सामना करने को तैयार हैं। राउज एवेंयू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 जून को 2 बजे होगी। इसी तारीख से मामले में ट्रायल शुरू होगा।
महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय होने के बाद BJP नेता बृजभूषण सिंह पहली बार मंगलवार को दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए हैं। हालांकि बृजभूषण ने कोर्ट में कहा है कि गलती मानने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि गलती की नहीं तो मानें क्यों?